Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

निजी वाहनों पर मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस लिखकर उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां

योगेंद्र शर्मा जिला ब्यूरो सुदर्शन टुडे गुना

केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा पारित किए गए नियमों का पालन करने में जिम्मेदार असमर्थ

जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश भर के सभी जिलों में दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाए जाने पर एवं चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाए जाने पर शासकीय एवं अर्थशास्त्रीय सहित आम लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश पारित बगत दिनों पूर्व किए गए हैं जिसके तहत जिला मुख्यालय सहित आंचल में कार्रवाई की जा रही है इसके साथ ही बता देना जरूरी होगा की कुछ महीनो पूर्व भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन ने भी प्राइवेट एवं निजी बहनों को जो कि किसी भी साथ से कार्य में अधिकृत नहीं है उन पर किसी भी प्रकार का मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार या पुलिस लिखना नियम विरोध एवं गैरकानूनी की श्रेणी में लाया गया था परंतु इन सब के बाद भी शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपने निजी बहनों जो की घरेलू उपयोग में आने वाली कर कर या फिर अपनी दो पहिया वाहनों पर पुलिस एवं मध्य प्रदेश शासन कहीं भी लिखा देखा जा सकता है। परंतु शासन द्वारा पारित किए गए निर्देश अनुसार यातायात विभाग या फिर मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस महक में द्वारा निर्देशों के पालन में केवल रसम अदाई की दिखाई देती है और अधिकांश चलने कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूलने का कार्य किया जा रहा है ना तो कार्रवाइयों के दौरान सीट बेल्ट लगे लगाकर लोग वहां चलते हैं और इतनी कार्रवाई के बाद भी खास करके गुना जिले में हेलमेट भी चलन में नहीं आ पा रहा है तो वही निजी बहनों पर बेधड़क लोग मध्य प्रदेश शासन और पुलिस लिखकर अपनी बहन चला रहे हैं इन सब पर कार्रवाई करने में संबंधित विभाग आज समर्थ ही दिखाई दे रहा है जैसे की आरोन उप पंजीयक ने व्यक्तिगत वाहन वैगन आर एमपी 07 सीजी 8327पर लिख रखा है मध्यप्रदेश शासन जो कि शासन के नियमों को किया दरकिनार करता दिखाई दे रहा है यह सिर्फ एक ही नहीं न जाने कितने द्वितीय श्रेणी के बाबू पुलिस के आरक्षक एवं अन्य विभागों में एक चालान सा चल गया है जो कि अपनी गाड़ियों पर पुलिस एवं मध्य प्रदेश शासन लिखना अपनी शान समझते हैं ।ऐसा ही एक मामला आरोन तहसील के उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ रजिस्ट्रार दिलीप पाल बाबू का सामने आया है जिन्हें रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिन्होंने अपने निजी चार पहिया वाहन वैगन आर पर मध्यप्रदेश शासन लिखवा रखवा है जबकि यह शासन के नियमों का उल्लंघन है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना भी जारी की जा चुकी है लेकिन उसे मात्र एक सूचना मानकर ही उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। यदि देखा जाए तो आजकल जो भी शासकीय कर्मचारी जिस विभाग में पदस्थ है उस विभाग का नाम या फिर भारत सरकार या मध्यप्रदेश शासन अपने निजी वाहन पर लिखवाकर घूमते रहते हैं।अगर शासन के नियमों की बात की जाए तो ऐसे वाहन मालिक जिनके वाहन किसी शासकीय कार्यालय से अनुबंधित नहीं हैं, और उनके वाहन पर पहले से शासकीय वाहन अथवा मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है तो उन्हें हटवाना चाहिए। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान अगर कोई वाहन ऐसा पाया जाता है जो विभाग में अनुबंधित नहीं है और उस पर शासकीय वाहन अथवा मध्य प्रदेश शासन लिखा है तो वाहन मालिक के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को ऐसे वाहन मालिकों के दंडात्मक कार्यवाही करना चाहिए।देखने वाली बात होगी कि की यातायात विभाग एवं आरटीओ विभाग सहित जिला प्रशासन शासन प्रशासन के नियमों को पालन करने के लिए आगे कदम उठाता दिखाई देगा या फिर यूं ही शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जाती रहेगी।

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