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पाॅस्को एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सुदर्शन टुडे गंजबासौदा (नितीश कुमार)

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बंटी उर्फ राहुल चौबे निवासी शमशाबाद को आजीवन कारावास की सजा एवं पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए, पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं।पैरवीकर्ता अधिकारी दिनेश असैयां जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना शमशाबाद की है, 26 मार्च 2022 को 11 वर्षीय बालिका 11.30 बजे स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी बंटी उर्फ राहुल चौबे आया और उसका हाथ पकड़कर सुनसान जगह ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए बेटी ने अपने पिता को घटना सुनाई तो, वह उसे पुलिस थाने ले गए और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 भारतीय दंड विधान एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायाधीश श्रीमती नीलम मिश्रा ने दुष्कर्म के आरोपी बंटी उर्फ राहुल चौबे को आजीवन कारावास एवं पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में विचारण के दौरान प्रकरण में धारा 363 धारा 366 आईपीसी का इजाफा किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी जगपाल सिंह तोमर ने मामले के न्यायालय में विचारण के दौरान समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर की राशि दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

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