सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऑनलाईन माध्यम से अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने आदेश जारी कर किए है। जारी आदेश में अनुज्ञप्ति के लिए पूर्व वर्ष में दीपावली के त्यौहार पर पटाखा विक्रय के लिए जारी अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों एवं नवीन अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन 10 अक्टूबर तक होंगे। आवेदन आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क के साथ संबंधित थाना प्रभारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र सहित एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। आवेदकों को निर्धारित स्थान का पासपोर्ट फोटो स्केन कर, संबंधिन नगर पालिका या ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमरण पत्र मय स्थल नक्सा, आधार कार्ड, परिचयन पत्र, फोटो तथा निवास क्षेत्र से संबंधित थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवश्यक है।
त्यौहारों के दौरान पटाखे/आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जारी करने के लिए खरगोन एसडीएम को उनके अनुभाग क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है। फटाखों का रहवासी क्षेत्र या बाजार से बाहर भण्डारण व विक्रय करना होगा। आतिशबाजी विक्रेता के पास अधिक शोर तथा निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज पटाखे प्रतिंबध किए है। साथ ही देवी देवता एवं अन्य किसी भी सम्प्रदाय के धार्मिक भावनाओं से संबंधित चित्र पोस्टर वाले पटाखें एवं विदेशी आयतीत पटाखों का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा पैर पटाखा एवं फेक कर फोड़ने वाले एवं अधिक ध्वनि के पटाखे भी प्रतिबंधित रहेगी।