सुदर्शन टुडे के लिए खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट
गोगांवा तहसील के बेहरामपुर गांव में मोहम्मद यासीन द्वारा बनाई गई अवैध कॉलोनी स्थित 200 मीटर बाउंड्रीवाल को एसडीएम श्री मिलिंद ढोके के आदेशों पर हटाने की कार्यवाही की गई है। एसडीएम श्री ढोके ने बताया कि बेहरामपुर की खसरा नम्बर 345/2 रकबा 0.809 हे. भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में अगस्त 2021 और 11 फरवरी 2022 को सूचना पत्र जारी किया गया था। अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ता द्वारा कॉलोनी के सम्बंध में कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए थे। इसके बाद मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के तहत गोगांवा सीईओ और सचिव द्वारा गोगांवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
कलेक्टर ने शनिवार को बैठक में दिए थे निर्देश
ज्ञात हो कि शनिवार को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज कराने के अलावा वहाँ स्थित अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। रविवार को एसडीएम श्री ढोके ने अपनी मौजदूगी में अवैध कॉलोनी के लिए खड़ी की गई बॉउण्ड्रीवाल को ढहाया गया। इस दौरान एसडीओपी भीकनगांव श्री चौहान, टीआई श्री महेश और तहसीलदार श्री अहिरवार ने मौके पर जाकर बाउंड्रीवाल हटाई गई है।