सुदर्शन टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन /खनिज विभाग द्वारा बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना लागू की है। इस योजना में मप्र गौंड खनिज नियम 1996 में विलंब से देय राशि पर 24 प्रतिशत की ब्याज पर छूट दे रहा है। खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में पूर्णतः छूट दी गई है। जबकि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिसमें बकाया राशि रुपये 5 लाख से कम पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूलने के आदेश किये गए है। इसी तरह ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालय में वाद लंबित है तो समाधान योजना में दी गई छूट के अनुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जाएगा। यह योजना 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी।