राहुल गुप्ता की रिपोर्ट
दिनांक 05.06.2022 को पिडीता ने थाना हाजीर आकर रिपोर्ट किया की मैं आरोपी
वर्ष 2010 से जानती थी। उसके बाद में वर्ष 2019 में राजपुर में एक एनजीओ समर्थन संस्था राजपुर में काम करती
थी। उसी दौरान मेरी आरोपी से बातचित होती रहती थी। आरोपी नगर परिषद पलसुद में काम करता था। हम दोनो
एक दुसके से प्यार करने लगे थे। राजपुर में आरोपी मेरे किराये के कमरे पर आता जाता रहता था। आरोपी मुझसे
कहता था कि मैं तुझसे शादी करूँगा और मेरे साथ शारिरिक संबंध बनाता था। फिर आरोपी और मैने दोनो ने दिनांक
17.11.2019 को आर्य समाज महु से शादी कर ली। उसके बाद भी आरोपी मुझे उसके साथ नहीं रखता था मेरे
राजपुर वाले कमरे पर ही आता जाता था और मुझसे कहता था कि थोडे दिन बाद में अपने घर वालों से बात करके
घर वालो को शादी के लिये मना कर तुम्हे मेरे साथ रखुगाँ। ऐसा कह कर मेरे साथ शारिरीक संबंध बनाता रहता था।
शादी के करीब 4-5 महिने बाद मुझे पता चला की आरोपी की पहले शादी हो चुकी है। जब मैंने आरोपी से पुछा उसकी
पहली शादी के बारे में तो आरोपी ने बोला कि मैं पहली पत्नि को छोड़ दूँगा। तब से लेकर आज तक हम दोनों के
बीच उसकी पहली शादी को लेकर झगडे होते रहते थे। रितेश शादी के बाद मुझे कभी भी उसके घर नहीं ले गया और
ना ही उसने मुझे उसके साथ रखा आरोपी ने मुझे धोके में रखा व पहली शादी की बात नहीं बताई और लगातार मेरे
साथ गलत काम ( खोटा काम ) करता रहा मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। शादी से लेकर आज तक मैं आरोपी को
समझाती रही की मुझे तुम्हारे साथ रखो पर आरोपी नहीं मना और मेरी मर्जी के बिना मुझसे शारिरीक संबंध बनाता
रहा । फिर मार्च 2022 से आरोपी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फरियादीया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 376,
376 (2) (एन), का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये बडवानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला व्दारा आरोपी की जल्द से
जल्द पतारासी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये जो थाना प्रभारी यशवंत बड़ौले ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के
निर्देशन एंव अति. पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति के मार्गदर्शन में आरोपी की तलाश हेतु एक टीम गठीत की
गई टीम को मुखबीर वासा सुचना मिली की आरोपी धामनोद में राजवाड़ी होटल में बैठकर खाना खा रहा है
बाद टीम राजवाड़ी होटल पर पहुंची तथा टीम द्वारा घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम पता पूछते उसने
अपना नाम बताया निवासी पलसुद हाल मुकाम गोपी विहार कालोनी ठिकरी का होना बताया
जिसे टीम द्वारा गिरफ्तार कर थाने लेकर आये जिसे जुर्म बाबद पुछताछ करते अपना जुर्म स्विकार किया आरोपी को
न्यायालय अंजड़ पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाने से आरोपी को केन्द्रिय जेल
बड़वानी दाखिल किया गया।
विशेष भूमिका:- निरी. यशवंत बड़ौले, सउनि झबरसिंग गोयल, सउनि आशिष पंडित, कार्य प्रआर 492 अनिल
सोलंकी, आर 625 पंकज, आर 629 कपील, मआर 581 अंजली चौहान |
वही ठीकरी नगर परिषद CMO ने बताया कि सहायक वर्ग ग्रेड 3 में कार्य करता है जो भी पत्राचार के माध्यम से उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी।