सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ लालू जामलकर खरगोन
खरगोन 07 मई 2024 को माननीय श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के जिला मुख्यालय खरगोन में प्रस्तावित कार्यक्रम में व्ही. व्ही.आई.पी. की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने हैलीपेड खरगोन, आमसभा स्थल मेला मैदान, सर्किट हाउस, हैलिपैड से आमसभा स्थल नवग्रह मेला मैदान तक आवागमन मार्ग की 05 कि.मी. तक की परिधी को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से NO FLY ZONE/RED ZONE घोषित किया है। 07 मई को प्रातः 8.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक NO FLY ZONE/RED ZONE में किसी भी प्रकार के DRONE, PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, OTHER FLYING OBJECTS को उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर “ड्रोन नियम 2021” एवं वायुयान अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं, अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 07.05.2024 के प्रात: 08:30 से दिनांक 07.05.2024 के दोपहर 12:30 बजे तक प्रभावशील रहेगा।