बदनावर। यहां बड़नगर रोड स्थित गजानन नगरी के मालिक कालोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी कर बिक्री किए गए प्लाटों का पंजीयन नहीं कराने पर करीब 24 लोगों ने संबंधित धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाना प्रभारी बदनावर को आवेदन दिया है। इस बारे में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। लिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि गजानन नगरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सतीश विलास राव नरहर शेट्टीवार निवासी वर्धा नागपुर रोड महाराष्ट्र द्वारा यहां बड़ी चौपाटी के पास बड़नगर रोड पर ग्राम खेड़ा तहसील बदनावर में स्थित सर्वे नंबर की भूमि पर गजानन नगरी के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित कर करीब 24 लोगों ने भूखंड क्रय कर अनुबंध का लेख कर निर्धारित बिक्री धन की पूरी राशि का भुगतान तय समय सीमा में करके कॉलोनाइजर द्वारा आवंटित भूखंड का पंजीयन करवाना था। लेकिन इस बीच कॉलोनाइजर सतीश विलासराव कॉलोनी के ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गया। जो आज तक फरार है। उसके द्वारा भूखंड की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है इस पर विवश होकर आवेदनकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंड पीठ में याचिका दायर कर सहायता की मांग की थी। इस पर गत 23 अप्रैल को आदेश पारित किया गया है। आदेश में गजानन नगरी के मालिक सतीश विलासराव के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में शिकायत पर विचार कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। इस बारे में उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जाएगा। पुलिस ने आवेदन जांच में लिया है। करीब 10 साल पहले विकसित इस कॉलोनी में जिन लोगों ने कालोनाइजर से प्लाट खरीदने का सौदा किया था उनमें बदनावर के साथ ही आसपास के कई नगरों के लोग शामिल हैं।