सागर – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सागर आगमन और बड़तूमा में 24 अप्रैल को कार्यक्रम के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दण्ड प्रकय्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी में संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम बड़तूमा तहसील व जिला-सागर (मध्यप्रदेश) में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध लगाया जाकर उपरोक्त क्षेत्र को धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 24 अप्रैल तक ग्राम बड़तूमा तहसील सागर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त परिस्थितियां अभी प्रतिवेदित हुई है और सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है अतएव यह आदेश धारा 144 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को सागर आयेंगे
सागर – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को जबलपुर से हैलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 2.35 बजे सागर के समीप बड़तूमा हैलीपेड आयेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2.45 बजे से अपरान्ह 3.25 बजे तक बड़तूमा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वे अपरान्ह 3.40 बजे बड़तूमा हेलीपेड से हैलीकॉप्टर द्वारा हरदा जिले के अबागांव खुर्द के लिए रवाना हो जायेगें।