शहडोल-जयसिंहनगर (रविप्रकाश शुक्ला)सुदर्शन टुडे
जयसिहनगर:- तहसील जयसिंहनगर एवं थाना सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़िया के सरपंच/ सचिव द्वारा आवेदन कर अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर से मांग की गई की मध्य प्रदेश के अराजी खसरा क्रमांक 959/1 रकवा 5.111 हे0 भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की शासकीय आराजी है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा के अंश भाग 1.214 हे0 भूमि शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी भवन हेतु सुरक्षित है जिसकी बाउंड्री बनाने के लिए राशि स्वीकृत हुई है लेकिन लेखन सिंह गोड़ पिता जयभान सिंह गोड अनावेदकगण क्रमांक एक अपने पुत्र रामेश्वर सिंह पिता लेखन सिंह गोड़ अनावेदक गण क्रमांक 2 के साथ मिलाकर लगभग 0.202 हे0 पर वैधानिक रूप से कब्जा किए हुए हैं एवं 30-35 वर्ग फीट पर लकड़ी का खुटा गडकर मड़ैया का निर्माण कर लिया है तथा अन्य रामजी सिंह पिता केमला सिंह गोड़ अनावेदक गण क्रमांक 3 लगभग 0.241 हे0 में बारी रुधकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और धान का पैरा रखे हुए हैं ग्राम पंचायत द्वारा कई बार मौखिक रूप से कहा गया लेकिन अनावेदक गण द्वारा यह कहा गया कि पहले आप नाप कराईए तब हम कब्जा छोड़ेंगे यही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के न्यायालय में बाद भूमि खसरा क्रमांक 959/1 पैमाइश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें विधिवत पैमाइश करते हुए विद्यालय हेतु सुरक्षित भूमि की सीमा का ज्ञान निर्धारण कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार के द्वारा जरिए राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ-74/2023-24 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पंचनामा एवं नगरी नक्शा को स्वीकृत करते हुए शासकीय संस्था के नाम पर भूमि आवंटित होने के कारण बाउंड्री वाल निर्माण कार्य करने का आदेश पारित किया गया था उक्त वर्णित आराजी का विधिवत तर्मीम एवं सीमांकन होने के बावजूद भी किसी भी तरह से अनावेदकगण कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा बाद भूमि को खाली किए जाने हेतु आवेदक गणों को कहने पर भद्दी भद्दी गाली गलौज एवं मारने पीटने की धमकी देते हैं इसलिए स्वीकृत बाउंड्री वाल का निर्माण कर नहीं कराया जा रहा है अनावेदक गण काफी लड़ाकू एवं अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं किसी विषय में कोई गंभीर घटना घटित कर सकते हैं इसलिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी हेतु सुरक्षित शासकीय राज्य की खसरा के अंश भाग पर किए गए अनावेदक गण द्वारा वैधानिक कब्जे से बेदखल करते हुए स्कूल है सुरक्षित भूमि को खाली कराया जाना न्यायोचित होगा यदि समय रहते विद्यालय हेतु सुरक्षित भूमि को खाली नहीं कराया जाता तो अनावेदक गण कभी भी स्थाई निर्माण कर लेंगे जिस पर से उनको बेदखल कराए जाने में भारी कठिनाई होगी। जिसकी जानकारी पूर्व में भी तहसीलदार जयसिंहनगर को दी गई थी इसके बाद उनके कार्यवाही उपरांत भी लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य कराने में लगे हुए हैं