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BURAHANPUR

समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत 24 फरवरी को अयोजित की जाएगी लोक अदालत —आयुक्त 

आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो

 बुरहानपुर :— नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा शहर के जिन बकायादारो द्वारा कर जमा नहीं किया गया है उन बकायादारों के लिए निगम द्वारा समाधान आपके द्वार योजना’ अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी

निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि दिनांक 2.2.2024 व्दारा “समाधान आपके द्वार योजना” अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, के अंतर्गत सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार के अधिभार (सरचार्ज) में पत्र में उल्लेखित शर्तों के साथ छूट प्रदान किया जायेगा उल्लेखनीय है कि उक्त छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के अधीन दी जा रही है,

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/- तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु. 50,000/- से अधिक तथा रू. 1,00,000/–तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। 3

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 1,00,000/- से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक को छूट।

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 10,000/- तक बकाया, हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट।

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 10,000/- से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 50,000/- से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

यह छूट दिनांक 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।

छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त ने बताया कि उपरोक्तानुसार लोक अदालत शिविर के समान ही समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत दिनांक 24.02.2024 को आयोजित शिविर में देय छूट का अधिक से अधिक बकाया राशि की वसूली कर उक्त आयोजन को सफल बनाये।

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