आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो
बुरहानपुर : -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा कलेक्टर ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो चित्र संदेश करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग ट्वीटर फेसबुक व्हाट्सअप इन्स्ट्राग्राम इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा