दमोह
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर बाल श्रम के प्रति जागरुकता इव उन्मूलन हेतु श्रम विभाग इव जन साहस संस्था के समन्वय से विशेष अभियान चलाया गया 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला श्रम पदाधिकारी जी डी गुप्ता इव बाल श्रम नोडल अधिकारी निरीक्षक राहुल कुर्मी के नेतृत्व में विषेश जागरूकता अभियान चलाया गया । अभियान के तहत जिले के बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन,पेट्रोल पंप इव अन्य प्रतिष्ठानों पर जा कर बाल श्रम सम्बंधित पॉम्पलेट वितरित किए इव लोगो को समझाइश दी गई । बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनिमय) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2017 के अंतर्गत बताया गया की 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का सभी तरह के कार्यों में नियोजन निषेध है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक नियोजनों में नियोजित करना पूर्णता निषेध है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को शाम 7:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक नियोजित करना प्रतिबंधित है। नियोजित किशोरों की सूचना क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त को देना अनिवार्य है।किसी भी नियोजन में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर पेंसिल पोर्टल(www.pencil.gov.in)शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है। बाल श्रम या जरूरतमंद बच्चों संबंधी शिकायत आप चाइल्ड लाइन 1098 पर या 112 पर भी कर सकते हैं।खतरनाक कार्यों में बाल श्रमिकों का नियोजन एवं बंधुआ श्रमिकों की जानकारी मिलने पर निशुल्क एवं 24×7 चलने वाली जन साहस मजदूर हेल्पलाइन 180012011211 पर भी कॉल कर सकते हैं।साथ ही बताया कि किसी भी नियोजन में बाल /कुमार श्रमिक नियोजित पाए जाने पर 20000/- रुपए से लेकर 50,000/- रुपए तक जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। अभियान में जिला बंधुआ श्रम नोडल अधिकारी वैभव मार्टिन,चाइल्ड लाइन से धर्मदास पॉल,जन साहस जिला समन्वयक कमल बैरागीस,मुकेश कुमार,सुरेंद्रसिंह,अंजूमा,मानवेन्द्र सिंह,शिवानी आठिया,द्रोप्ति गोंड,जगदीश इव श्रम विभाग इव जन साहस टीम के सदस्य उपस्थित रहे ।