सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन खरगोन एसडीएम श्री मिलिन्द ढोके द्वारा गत दिवस मंगलवार को भगवानपुरा जनपद की शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपलझोपा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाउमू दुकान के स्टॉक रजिस्टर और भौतिक सत्यापन में अन्तर पाया। शाउमूदू स्टॉक रजिस्टर अनुसार गेहॅू 6.51 क्विंटल और शक्कर 15 किलो कम पायी गई। वहीं चावल 15.62 क्विंटल और मूंगदाल 8.4 क्विंटल अधिक पायी गई। मौके पर दूकान का भौतिक सत्यापन पत्रक तैयार किया गया।
तहसीलदार ने सहकारी संस्था पिपलझोपा के प्रबंधक श्री अश्पाक शेख एवं और शाउमू दुकान के विक्रेता श्री कुलदीप पंवार द्वारा मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिया 11 (1) (2) एवं प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 10 का उल्लंघन करना पाया गया। यह अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।