Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

डिंडौरी जिले में भी भ्रष्टाचार और ग़बन के दायरे में आने वाले सातो विकास खण्ड के सरपंचों पर की गई कार्यवाही नही लड़ सकेगें चुनाव….देखें सूची..

सुदर्शन टुडे भास्कर पाण्डेय
एम.पी.हेड..

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आदिवासी बाहुल्य जिला डिण्डोरी में भी सातो विकास खण्ड में शासन की राशि मे भ्रष्टाचार और ग़बन करने वाले सरपँच के ऊपर की गई कार्यवाही त्रि स्तरीय चुनाव के पहले कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से जिले के सातों विकासखंड के ऐसे सरपंच सचिव की सूची जारी की गई है जिन पर ग्राम पंचायत व सर्व शिक्षा अभियान की राशि वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं हालांकि चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने या न लेने संबंधी कोई आदेश इस पत्र में नही है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को संबोधित इस पत्र की टाइमिंग भी चुनाव के पहले तय की गई है। हालांकि त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है ऐसी स्थिति में सूची में उल्लिखित सरपंच यदि राशि जमा नही करते हैं तो उन्हें अदेय प्रमाण पत्र नही मिलेगा और वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे ।

वही उपरोक्त सरपंच / सचिव के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों में इनके द्वारा पदीय द के निर्वहन में गंभीर लापरवाही व वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि गबन की गई है। निर्वहन में अवधार के दोषी है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में
गबन की राशि समय -सीमा में जमा नहीं किया जाना स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम अधिनियम 1993 की धारा 92 (3) (क) के प्रावधानों के तहत निर्देशित किया जाता है कि पतों से की राशि भू राजस्व के बकाया तौर पर वसूल किया जाए।

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