जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ दूसरे वेयरहाउस संचालकों ने कलेक्टर से की शिकायत कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय जाने की दी चेतावनी
सुदर्शन टुडे समाचार बैतूल
बैतूल। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा नियमों को दरकिनार कर पेट्रोल पंप से सटे वेयरहाउस का चयन गेहूं उपार्जन केंद्र के लिए कर लिया गया है जबकि ऐसे वेयरहाउस के पास निश्चित परिसर की उपलब्धता सहित डब्ल्यू डीएआर का लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से लाभ पहुंचाने की मंशा से ऐसे वेयरहाउस का चयन किया गया है। इस मामले में सोमवार 18 मार्च को सर्व सुविधा युक्त वेयरहाउस के संचालकों द्वारा कलेक्टर से शिकायत कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है।आठनेर क्षेत्र के वेयरहाउस संचालकों ने चयन में अधिकारियों के खिलाफ बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया।
ग्राम गुजरमाल के वेयरहाउस संचालकों का आरोप है कि सर्व सुविधा युक्त होने के बाद भी नियम विरुद्ध तरीके से वेयरहाउस का चयन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 की खरीदी के लिए वेयर हाउस का चयन किया जा रहा है। गोदाम संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे गोदाम संचालक प्रवीण राठौर, जगदीश राठौर ने कलेक्टर को आवेदन सौंप कर उनके वेयरहाउस को गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। वेयरहाउस संचालक प्रवीण राठौर ने बताया कि उनका श्री मां चामुंडा वेयर हॉउस नाम से गुजरमाल रोड आठनेर में गोदाम स्थित है। डब्ल्यू डीएआर का लायसेंस माह फरवरी 2024 में प्राप्त कर लिया था। वेयर हाउस संचालन का लायसेंस एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सेम्पल ग्रेडर लायसेंस भी उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा सातनेर से वर्ष 2022 में एक करोड बारह लाख पचास हजार का लोन लेकर कर पांच हजार मेट्रिक टन वेयरहाउस का निर्माण किया था। सर्व सुविधा युक्त वेयरहाउस होने के बावजूद भी उनके वेयरहाउस का चयन नहीं होने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है बैंक की किस्त जमा करने की चिंता सता रही है।
— जिनका हुआ चयन उनके पास नहीं है डब्ल्यूडी.ए.आर का लायसेंस–
आवेदक जगदीश राठौर ने बताया कि उनका वेयर हाउस जगदंबे वेयर हॉउस के नाम से गुजरमाल रोड़ आठनेर में स्थित हैं। आवेदक के पास डब्ल्यू डी.ए.आर का लायसेंस जो माह जनवरी 2024 में प्राप्त कर लिया था। वेयर हाउस संचालन का लायसेंस एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सेम्पल ग्रेडर लायसेंस हैं। इसके पूर्व 4 वर्षों से गेहूँ उपार्जन समीति पुसली एवं आठनेर जिला सहकारी समीति आठनेर के द्वारा खरीदी केन्द्र स्थापित कर गेहूँ उपार्जन का कार्य किया गया। प्रथामिकता के आधार जगदंबे वेयर हाउस जो सर्वसुविधायुक्त होने के बावजूद भी हैं चयन नहीं किया गया। जबकि गेहूँ उपार्जन समिति एवं खादय विभाग के के.के. टेकाम के द्वारा दूसरे वेयर हाउस केन्द्र अष्टविनायक वेयर हाउस का चयन किया गया हैं जहां पर वेयर हाउस के पास परिसर की उपलब्धता भी नहीं हैं। प्रोपराईटर के पास डब्ल्यूडी.ए.आर का लायसेंस भी उपलब्ध नहीं हैं। गेहूँ उपार्जन समिति एवं वेयर हाउस कारपोरेशन के द्वारा उचित जांच न करते हुए अष्टविनायक वेयर हाउस को समिति द्वारा चयनित किया गया। गेहूँ उपार्जन केन्द्र बनाने उपयुक्त जगह एवं परिसर होना आवश्यक हैं जो कि समिति द्वारा बिना जांच के वेयर हाउस को चयनित किया जा रहा हैं जो कि नियम एवं शर्तों के विरूद्ध हैं।
— संचालकों की पीड़ा कैसे जमा होगी बैंक की किस्त–
आवेदक जगदीश राठौर, प्रवीण राठौर ने बताया कि वेयर हाउस का चयन न होने से बेरोजगार होकर ऋण अदायगी में असमर्थ हो जाएंगे। सहकारी गेहू उपार्जन समिति बैतूल के द्वारा उनके वेयर हाउस का निरिक्षण न कर उन्हें प्रताडित किया जा रहा है। जिन वेयर हाउस के आसपास शासन के विरूद्ध पेट्रोल पंप है उन वेयरहाउस को गेहूँ उपार्जन समिति बैतूल के द्वारा बिना निरिक्षण कियें गेंहूँ चना केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। प्रथामिकता के आधार पर श्रीमां चामुंडा एवं जगदम्बे वेयर हाउस जो सर्वसुविधायुक्त होने के बावजूद भी चयन नही किया गया। गौरतलब है डब्ल्यू डी.ए.आर का लायसेंस उन वेयरहाउस को दिया जाता हैं जिस वेयरहाउस के पास पेट्रोल पंप नही होता हैं और पर्याप्त परिसर उपलब्ध होना आवश्यक है। आवेदक वेयरहाउस संचालकों ने उचित कार्यवाही एवं जांच कर नियमानुसार गेहूँ उपार्जन केंन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही करने की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी है।