Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

पानी में डूबकर हुयी मृत्‍यु के प्रकरण में मृतक के वैध वारिसान को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृत

 सुदर्शन टुडे गुना।

अनुविभागीय अधिकारी दिनेश सावले द्वारा पानी में डूबकर हुयी मृत्‍यु के प्रकरण में मृतक के वैद्य वारिसान को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं।  तहसीलदार तहसील गुना ग्रामीण के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 14 अगस्‍त 2023 को विक्‍की रजक पुत्र मनोज रजक निवासी मावन तहसील गुना की ग्राम मावन में कुए के पानी में डूबने से मृत्‍यु हो गयी थी। उक्‍त प्रतिवेदन के आधार पर पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्‍यु होने पर मृत व्‍यक्ति के परिवार के निकटतम व्‍यक्ति/वारिस को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान होने से मृतक विक्‍की रजक की मॉ वतीवाई पत्नि मनोज रजक निवासी ग्राम मावन को आर्थिक सहायता राशि 4 लाख रूपये की स्‍वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं।

 

 

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