Sudarshan Today
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गरीब के साथ मारपीट कर जमीन हड़पने वाली सरपंच को धारा 40 का नोटिस।

देवराज चौहान सुदर्शन टुडे

जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल की जिले में लगातार कार्यवाही।

राजगढ़। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों की जमीन हड़पने के साथ ही उन्हें प्रताड़ित करने व परेशान करने के लगातार मामले जिले में सामने आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी कार्यवाही कर रहा है। हाल ही में नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पालखेड़ी का एक मामला सामने आया है जिसमें वर्तमान सरपंच मूरत बाई द्वारा मेरुखेड़ी निवासी रामदयाल मीणा की मारपीट कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया था।इसको लेकर हितग्राही ने थाने के साथ ही न्यालय नायब तहसीलदार कुरावर में भी प्रकरण क्रमांक 0004/2021 22 में भी प्रकरण सुनवाई के लिए लगाया था।जिस पर प्रकरण में सुनवाई के बाद ग्राम मेरुखेड़ी में पारित आदेश दिनांक 8/9/ 2022 मैं भी यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान सरपंच मूरत बाई द्वारा रामदयाल पिता रामसिंह मीणा के सर्वे नंबर 13 रकबा 3. 583 हेक्टेयर भूमि तथा अन्य सर्वे नंबर की भूमि पर अवैध बलपूर्वक कब्जा आरोपियों मुरत बाई वर्तमान सरपंच द्वारा किया गया है।उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कई मामले जिले में सामने आते रहे हैं। लेकिन हाल ही में जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल ने ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि 21 जुलाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए वर्तमान सरपंच से 1 अगस्त तक अपना जवाब मांगा है ।इसी के साथ सीईओ जिला पंचायत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अधीन आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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