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खरगोन में बेशकीमती शासकीय भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन

एन्टी माफिया अभियान के तहत करीब 60 करोड़ की किमती भूमि कराई खाली अतिक्रमणकर्ता पर वर्ष 2017 में कई धाराओं में है प्रकरण दर्ज
खरगोन एंटी माफिया अभियान के तहत प्रदेश में खरगोन शहर के भीतर बेशकीमती शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में वर्षाे से शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की अनुमानित बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपये हैं। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में बुधवार को तीन विभागों की संयुक्त कार्यवाही में कुल 11 एकड़ 76 डेसीमल भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि यह भूमि शासकीय रिकार्ड में प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है। इस पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया हुआ था। अतिक्रमण हटाकर शासकीय स्वामित्व में लिया जाएगा। एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खसरा नम्बर 102 व 104 पटवारी हल्का 5 की कुल 11.एकड़ 76 डेसीमल भूमि के स्वामी प्रबंधक कलेक्टर है। मांगरूल रोड़ स्थित भूमि पर मॉ बाघेश्वरी कृषि मार्फ बनाकर योगेश ठक्कर द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमणकर्ता पर 5 वर्ष पहले हुई है एफआईआर दर्ज
कार्यवाही के दौरान एसडीओपी श्री राकेश शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमण कर्ता पर वर्ष 2017 में मेनगांव थाने में कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है। उन पर भादसं 1860 में और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। इन मामलों को लेकर एसपी श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकर्ता पर 2017 में एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। अब तक उस मामले में क्या कार्यवाही हुई है। इसकी जानकारी लेकर आगे वैधानिक कार्यवाही करने की जरूरत होगी तो की जाएगी।
स्थल पर चला बुलडोजर
अतिक्रमण स्थल पर कृषि फॉर्म बनाकर योगेश ठक्कर द्वारा भूमि का उपयोग करना पाया गया। फार्म पर अतिक्रमण कर 2.0 बाय 40 फीट द्वोत्र में रखे गए सूखे चारे, 30 बाय 40 फीट में बने भवन और 25 बाय 60 फीट में स्थापित टीन शेड का तोड़ा गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में कृषि भूमि करते पाया गया। मौके पर कलेक्टर श्री कुमार एसडीएम श्री सिंह और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को पूरी भूमि खाली करा कर भूमि को शासकीय अधिपत्य में लेने के निर्देश दिए हैं।

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