माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती रेणुका कंचन, माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय एवं श्री अम्बुज पाण्डेय , जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और भेदवभाव को समाप्त करने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री वीरेन्द्र जैन, ममता यूनीसेफ, श्री आर0पी0 पटैल एवं श्री आर.एस. राजपूत शिक्षकगण एवं छात्र छात्रायें उपस्थित रहें।
श्रीमती महिमा कछवाहा, तृतीय जिला न्यायाधीश, दमोह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुये पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी इसके साथ ही गुड टच एवं बेड टच के बारे में छात्राओ को जानकारी दी गई साथ ही छात्र-छात्राओं को सतर्क और सावधान रहने हेतु किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिये गये लालच में आकर विश्वास न करने हेतु प्रेरित किया गया तथा परिचित या अपरिचित व्यक्ति द्वारा की जा रही गलत गतिविधियों की जानकारी गुरूजन एवं माता-पिता के संज्ञान में लाने हेतु सलाह दी गई तथा माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विरूद्ध शतर्क रहने हेतु दी जाने वाली रोक-टोक का प्रायः बच्चे विरोध करते है जिसे न मानकर बच्चे घटनाओं के शिकार हो जाते है ऐसी दशा में अपने माता-पिता द्वारा दी गई सलाह और समझाईश पर अमल करना चाहिये।
शिविर में श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा छात्र/छात्राओं को संबोधित करते हुये लैंगिक असमानता एवं बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विषय में, लैगिक भेदभाव, बाल विवाह एवं पॉक्सो एक्ट 2012, महिला हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नालसा एवं सालसा की संचालित योजनाओं, संविधान के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, महिलाओं के हितार्थ कानूनो की जानकारी जिसमें अपहरण, व्यपहरण, कू्ररता, घरेलू हिंसा श्रम विधि, मेट्रिनिटी लाभ सुविधा, महिला की अभिरक्षा, हिन्दू लॉ, मुस्लिम लॉ, भरण-पोषण व सम्पत्ति, ऐसिड अटेक, दहेज हत्या, अन्य महिला संबंधी कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई।
शासकीय उत्क्रष्ट उच्चतमर माध्यमिक विद्यालय दमोह में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
दमोह
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती रेणुका कंचन, माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय एवं श्री अम्बुज पाण्डेय , जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और भेदवभाव को समाप्त करने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री वीरेन्द्र जैन, ममता यूनीसेफ, श्री आर0पी0 पटैल एवं श्री आर.एस. राजपूत शिक्षकगण एवं छात्र छात्रायें उपस्थित रहें।
श्रीमती महिमा कछवाहा, तृतीय जिला न्यायाधीश, दमोह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुये पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी इसके साथ ही गुड टच एवं बेड टच के बारे में छात्राओ को जानकारी दी गई साथ ही छात्र-छात्राओं को सतर्क और सावधान रहने हेतु किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिये गये लालच में आकर विश्वास न करने हेतु प्रेरित किया गया तथा परिचित या अपरिचित व्यक्ति द्वारा की जा रही गलत गतिविधियों की जानकारी गुरूजन एवं माता-पिता के संज्ञान में लाने हेतु सलाह दी गई तथा माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विरूद्ध शतर्क रहने हेतु दी जाने वाली रोक-टोक का प्रायः बच्चे विरोध करते है जिसे न मानकर बच्चे घटनाओं के शिकार हो जाते है ऐसी दशा में अपने माता-पिता द्वारा दी गई सलाह और समझाईश पर अमल करना चाहिये।
शिविर में श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा छात्र/छात्राओं को संबोधित करते हुये लैंगिक असमानता एवं बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के विषय में, लैगिक भेदभाव, बाल विवाह एवं पॉक्सो एक्ट 2012, महिला हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नालसा एवं सालसा की संचालित योजनाओं, संविधान के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, महिलाओं के हितार्थ कानूनो की जानकारी जिसमें अपहरण, व्यपहरण, कू्ररता, घरेलू हिंसा श्रम विधि, मेट्रिनिटी लाभ सुविधा, महिला की अभिरक्षा, हिन्दू लॉ, मुस्लिम लॉ, भरण-पोषण व सम्पत्ति, ऐसिड अटेक, दहेज हत्या, अन्य महिला संबंधी कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई।