रिपोट धीरज वर्मा
जिला हरदा
मो 9039914594
हरदा जिले के निजी अस्पतालों और सोनोग्राफी सेंटरों पर श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा हैं। जिसके कारण निजी अस्पतालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का जमकर शोषण हो रहा हैं। प्रत्येक श्रमिक को एक माह में चार माह का अवकाश मिलना चाहिए। लेकिन निजी अस्पतालों में इन नियमों का पालन नहीं होता है, किसी भी श्रमिक को अवकाश नहीं दिया जाता। जिस दिन श्रमिक अवकाश पर जाता है अस्पताल संचालक उसका वेतन काट लेते हैं। जबकि नियम कहता है, कि छुट्टी वाले दिन अगर श्रमिक से काम लिया जाता है तो उसको उस दिन का डबल भुगतान किया जाना चाहिए।
अस्पतालों में इनका भी शोषण
निजी अस्पतालों और सोनोंग्राफी सेंटरों पर सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, वार्ड बाय, कम्प्यूटर आपरेटर सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भुगतान की दरें निर्धारित कर दी हैं। कोई भी निजी अस्पताल या संस्था न तो इससे कम दर पर सेवाएं ले सकती ही है और न ही उपलब्ध करा सकती है। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
कागजों पर भुगतान
कुछ निजी अस्पताल और सोनोंग्राफी सेंटर कागजों में तो पूरा भुगतान कर रही हैं लेकिन स्टाफ को 50 फीसदी से भी कम राशि दी जा रही है। जिससे श्रम कानूनों का साफ – साफ उल्लंघन हो रहा हैं।
इन अधिनियमों का नहीं हो रहा पालन
औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947
व्यापार संघ अधिनियम, 1926
बागान श्रमिक अधिनियम, 1951
औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942
प्रबंधन विधेयक में कामगारों की सहभागिता, 1990
दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम
राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश अधिनियम
उचित कार्यवाही होगीः ठाकुर
श्रम विभाग के निरीक्षक महेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया कि आपसे जानकारी मिली हैं। जिले के जिन अस्पतालों और सोनोग्राफी सेंटर में श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है उन अस्पतालों का पोर्टल निरीक्षण जनरेट कर निरीक्षण किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।।