दमोह
निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नाथूराम गौड़ ने शासकीय प्राथमिक शाला भवन कुसमी के प्राथमिक शिक्षक विष्णु प्रसाद पटैल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये कहा है कारण बतायें कि इस प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में क्यों न उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)-1966 के तहत दंडित किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। जारी आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम एवं लोकप्रतिनिधित्व नियम 1950 का स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अपना उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवही की
जायेगी। ज्ञातव्य है अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 057-हटा द्वारा आदेश के माध्यम से मतदान केन्द्र क्रमांक 302 (कुसमी) में पूर्व से पदस्थ बूथ लेवल ऑफिसर (बी.एल.ओ.) का स्थानांतरण हो जाने के कारण, शासकीय प्राथमिक शाला भवन, कुसमी के प्राथमिक शिक्षक विष्णु प्रसाद पटैल को बी.एल.ओ. के रूप में पदस्थ हेतु आदेशित किया गया था, श्री पटैल द्वारा आज दिनांक तक तहसील कार्यालय (निर्वाचन शाखा) पटेरा से वोटर लिस्ट नहीं प्राप्त की गई है शिक्षक श्री पटेल को दूरभाष पर भी संपर्क किया गया परंतु उनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने से साफ-साफ मना किया गया।