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दमोहमध्य प्रदेश

बहुचर्चित धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास

 

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम के द्वारा आरोपी अजय चंदेल और आरोपी जितेंद्र सिंह राजावत को धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान के आरोप में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर ने बताया कि वर्ष 2012 में उन्नाव की जीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा दमोह जिले के माला एवं करारिया जलाशयों के शासकीय निर्माण कार्यों हेतु टेंडर के आधार पर कार्य लिया गया था तथा जल संसाधन संभाग जिला दमोह में उक्त शासकीय निर्माण कार्यों हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 27 लाख 50 हजार, 38 लाख, 38 लाख रुपये और 15 लाख रूपये की कूट रचित फर्जी बैंक गारंटीया प्रस्तुत की गई थी।मामले के फरियादी तत्कालीन एसडीओ के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि विभाग के द्वारा आरोपीगण द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटियों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने पर प्रस्तुत बैंक गारंटियां फर्जी पाई गई थी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गण गजेंद्र सिंह चंदेल, अजय सिंह चंदेल एवं जितेंद्र सिंह राजावत सभी निवासी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 420, 468, 471 का मामला थाना कोतवाली दमोह में दिनांक 22 मार्च 2012 को पंजीबद्ध किया गया था। मामले का विचारण न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रजनी बाथम के न्यायालय द्वारा किया गया और 5 दिसम्बर 2022 को उक्त मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त जितेंद्र सिंह राजावत एवं अभियुक्त अजय सिंह चंदेल को धारा 420, 468 और 471 भारतीय दंड विधान के आरोप में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में मुख्य अभियुक्त गजेंद्र सिंह चंदेल प्रारंभ से ही फरार है जो कि अभियुक्त अजय सिंह चंदेल का पिता है, अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर के द्वारा की गई है।

*बहुचर्चित धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास*

दमोह

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम के द्वारा आरोपी अजय चंदेल और आरोपी जितेंद्र सिंह राजावत को धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान के आरोप में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर ने बताया कि वर्ष 2012 में उन्नाव की जीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा दमोह जिले के माला एवं करारिया जलाशयों के शासकीय निर्माण कार्यों हेतु टेंडर के आधार पर कार्य लिया गया था तथा जल संसाधन संभाग जिला दमोह में उक्त शासकीय निर्माण कार्यों हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 27 लाख 50 हजार, 38 लाख, 38 लाख रुपये और 15 लाख रूपये की कूट रचित फर्जी बैंक गारंटीया प्रस्तुत की गई थी।मामले के फरियादी तत्कालीन एसडीओ के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि विभाग के द्वारा आरोपीगण द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटियों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने पर प्रस्तुत बैंक गारंटियां फर्जी पाई गई थी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गण गजेंद्र सिंह चंदेल, अजय सिंह चंदेल एवं जितेंद्र सिंह राजावत सभी निवासी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 420, 468, 471 का मामला थाना कोतवाली दमोह में दिनांक 22 मार्च 2012 को पंजीबद्ध किया गया था। मामले का विचारण न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रजनी बाथम के न्यायालय द्वारा किया गया और 5 दिसम्बर 2022 को उक्त मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त जितेंद्र सिंह राजावत एवं अभियुक्त अजय सिंह चंदेल को धारा 420, 468 और 471 भारतीय दंड विधान के आरोप में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में मुख्य अभियुक्त गजेंद्र सिंह चंदेल प्रारंभ से ही फरार है जो कि अभियुक्त अजय सिंह चंदेल का पिता है, अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गिरीश राठौर के द्वारा की गई है।

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