जिले में बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक में दिए निर्देश।
राजगढ़।जिले में बाल श्रम रोकने सक्त अभियान चले एवं दोशियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। इस हेतु निर्देश कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने जिले में बाल श्रम को प्रभावी तरीके से रोकने आयोजित बैठक में श्रम पदाधिकारी को दिए निर्देश है। इस अवसर पर उन्होंने जिले के समस्त विभाग के मैदानी अमले तक बाल श्रम एवं उसके रोकथाम करने की जानकारी देने तथा बाल श्रम नियोजन की सूचना टोल फ्री नंबर 1098 पर फोटो-वीडियो सहित प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए उन्होंने बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु टास्कफोर्स समिति के सदस्य सभी विभागों का दायित्व, बाल श्रमिकों के चिन्हांकन विमुक्ति एवं पुर्नवास कार्यवाही हेतु महत्वपूर्ण सुझाव तथा अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवशक निर्देश दिए।
बैठक के प्रारंभ में श्रम निरीक्षक श्री मनोज चौहान द्वारा बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधान, अधिनियम के संबंध में बताया गया। बैठक में श्रम पदाधिकारी श्री आर.सी. संतोरे, महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमति सुनीता यादव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एस. बिसौरिया, चाइल्ड लाईन, बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।