मंडला से सुदर्शन टुडे न्यूज जिला ब्यूरो चीफ हीरा सिंह उइके की रिपोर्ट
मंडला:- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। नगरीय निकायों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जाएंगे।
इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए 5 सितम्बर को निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नाम-निर्देशन 5 सितम्बर से 12 सितम्बर की दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की समीक्षा 13 सितम्बर को प्रातः 10:30 बजे से होगी। 15 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापिस लिए जा सकेंगे। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 15 सितम्बर को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के तुरंत बाद किया जाएगा। मतदान 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक किया जाएगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 सितम्बर को प्रातः 9 बजे से की जाएगी।