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भैंसदेही

एक और बाल विवाह पर अंकुश लगाने में सफल हुई प्रशासन एवं आवाज की टीम

 भैसदेही/मनीष राठौर

भैसदेही में बाल हित के लिए एक ब्लाक स्तरीय बाल संरक्षण समिति बनी हुई है । जिसे जिले व तहसील से राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास, जनपद कार्यालय, पुलिस विभाग , शिक्षा विभाग, श्रम विभाग व अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारी जुड़े है, साथ ही भैसदेही व अन्य ग्रामीण क्षेत्रो से कुछ गणमान्य लोग जुड़े है । जिनकी भैसदेही क्षेत्र पर पूरी निगरानी है । यदि कोई भी बाल हित विरुद्ध घटनाओं की जानकारी मिलती है, तो उस पर तुरन्त कार्यवाही कर, बाल अपराधों को रोका जाता है । अर्थात हमेशा सतर्क रहते है ।

इसी कार्य हेतु भैसदेही क्षेत्र में एक स्वयं सेवी संस्था भी कार्य कर रही है । जो बाल हित व अन्य कार्यो में भी प्रशासन की हमेशा मदद करती है ।

 

आवाज संस्था पिछले 1 वर्ष से निरंतर बाल संरक्षण पर कार्य कर रही है । जो आमजन को जागरूक करने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम जैसे शौर्या दल प्रशिक्षण , पंचायत व ब्लाक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का प्रशिक्षण , नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, स्कूलों व महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आदि प्रोग्राम करवा रही है । जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय के साथ संस्था का एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया है , जिससे समुदाय में कोई भी कार्य जो बाल हित के विरुद्ध हो रहा हो, तो उसकी सूचना तुरंत समुदाय के लोग संस्था को देते है । और फिर संस्था प्रशासन के सहयोग से बाल विरुद्ध हो रहे कार्यो को रोकने का प्रयास करती है । काफी हद तक सफल भी होती है । आवाज संस्था ने समुदाय व प्रशासन की मदद से पिछले 4 माह में 5 बाल विवाह रोके है जैसे – ग्राम – धामनगाव, खोमई, सावलमेंढा, डोंडी ।

ऐसा ही एक प्रकरण चिचोलिढाना का है , जिसमे एक परिवार में 2 नाबालिक बालिकाएं है । बड़ी बालिका किसी के बहकावे में आने के कारण 2 माह पहले कही चली गयी थी । जो अभी वापस भी आ गयी है । जिससे भयभीत होकर पिता ने अपनी छोटी बालिका का विवाह करने का प्रयाश किया गया । यह विवाह अक्षया तृतीया को ताप्ती (बरहलिंगा) पर होना था । लेकिन इसकी सूचना आवाज संस्था के जिला समन्वयक श्री भूपेंद्र लोखंडे को प्राप्त हुई, घटना स्थल झल्लार थाने का था, तो झल्लार के थाना प्रभारी श्री दीपक पारस्कर को सूचना दी गयी, जिन्होंने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, तुरंत कार्यवाही कर, एक टीम बनाकर मंदिर परिसर व मंदिर के आस-पास के क्षेत्र का अवलोकन किया गया । लेकिन वहाँ कोई भी नही मिला ।

बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास अधिकारी उषा मसीह को दी गयी, जिन्होंने आगनवाड़ी पर्यवेक्षक श्रीमती पारबती वाडेकर व अन्य कार्यकर्ताओ को निरीक्षण के लिए, बालिका के घर भेजा गया, लेकिन बालिका का घर बन्द था ।

इसी प्रकरण के सम्बंन्ध में 4 से 5 बार संस्था के कर्मचारी बालिका के घर गए । पालको को समझाया कि आप बड़ी बेटी की सजा अपनी छोटी बेटी को मत दो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा । बार – बार आवाज संस्था द्वारा प्रयास किया गया । तो पालको को संस्था पर विश्वास हो गया । और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि हम अपनी छोटी बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे । उन्होंने आवाज संस्था का आभार प्रकट किया, कि आपके कारण हम एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए है । और पालको की उपस्थिति में दिनांक 08/06/2022 को एक पंचनामा बनाया गया जिसमें आवाज संस्था के जिला समन्वयक श्री भूपेंद्र लोखंडे, महिला एवं बाल विकास अधिकारी उषा मसीह , पर्यवेक्षक पारबती वाडेकर, पुलिस विभाग से सी.डब्लू.पी.ओ. श्री मंडलोई , ऐ. एस.आई. श्री राज पहाड़े व बालिका व बालिका का भाई, चाचाजी, दादाजी, दादीजी सहित अन्य लोग उपस्थित थे

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