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मध्य प्रदेश : सरपंच का तुगलकी फरमान, नाबालिग की कराई दुगुनी उम्र की महिला से शादी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के जिले सिंगरौली से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने बाल आयोग, एसपी सिंगरौली एवं अन्य कई फॉर्म में गुहार लगाते हुए बताया की गांव के सरपंच ने जात से बाहर निकालने की धमकी देते हुए उसके 16 साल के पुत्र की शादी 32 साल की तलाकशुदा महिला से करा दी है। वह महिला उसे अपना पति बताकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।मामले को संज्ञान में लेते हुए बाल आयोग ने सिंगरौली के एसपी, पुलिस, सरपंच और महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने निर्देश दिए हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर किशोर की शादी शून्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं।

बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने बताया कि मामले में नाबालिग किशोर के संबंध में सरपंच सहित नाबालिग की शादी कराने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के और नाबालिग की शादी शून्य कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं।

 

चौहान ने बताया कि उनके पास एक नाबालिग के पिता ने शिकायत की है, जहां बताया गया कि सिंगरौली के खुटार ग्राम के दक्षिण टोला निवासी नाबालिग किशोर से गांव के सरपंच बाल मुकुंद सिंह फरमान जारी कर जबरदस्ती नाबालिग की शादी दोगुनी उम्र की तलाकशुदा महिला से करा दी है।

शादी नहीं करने पर सरपंच ने फरमान जारी किया था कि लड़का यदि महिला को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिसके बाद से अब महिला और उसके परिजन उसके बेटे को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं।

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