Sudarshan Today
मध्य प्रदेश

पत्रकारों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी

लुकमान खत्री

खरगोन / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पत्रकारों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी और जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

बैठक में बताया गया कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-27 से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए आगामी 18 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगें। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024 रखी गई है । प्रत्याशियों द्वारा जमा गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को की जाएगी । चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 29 अप्रैल को दोपहर 3:00 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 29 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 13 मई 2024 को निर्धारित मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना 04 जून 2024 को की जाएगी। खरगोन लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-27 में खरगोन जिले के 04 विधानसभा क्षेत्र महेश्वर, कसरावद, खरगोन एवं भगवानपुरा तथा बड़वानी जिले के 04 विधानसभा क्षेत्र सेंधवा, राजपुर, पानसेमल एवं बड़वानी शामिल हैं। खरगोन जिले की 02 विधानसभा भीकनगांव एवं बड़वाह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक-28 खंडवा में शामिल हैं। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख 20 हजार 945 पुरूष एवं 10 लाख 18 हजार 92 महिला मतदाता है।

 

प्रत्याशियों को खरगोन लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन कलेक्ट्रेट कार्यालय खरगोन में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। खरगोन जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और इसके साथ ही शासकीय संपत्ति पर किये गये विरूपण को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

प्रत्याशियों के चुनाव व्यय पर भी कड़ी निगरानी रखी जायेगी।जिले में निर्वाचन संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07282-233601 पर निर्वाचन संबंधी शिकायत की जा सकती है। इसी प्रकार सी-विजिल मोबाईल एप पर भी फोटो एवं वीडिया के साथ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 एफएसटी टीम, 18 एसएसटी टीम 06 वीएसटी टीम एवं 06 वीवीटी टीम का गठन किया गया है। आचार संहिता के प्रभावी होने से काई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। धार्मिक आयोजन के लिए भी अनुमति लेना होगा और उसमें चुनाव प्रचार पाये जाने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

 

जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है और सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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