Sudarshan Today
khargonमध्य प्रदेश

निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें

सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ लालू जामलकर खरगोन

लायसेंस लेकर नियमानुसार ही मांस-मछली बेचे

खरगोन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन खरगोन शहर में जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया जा चुका है। इसी क्रम में 15 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने पुलिस विभाग एवं अनुविभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का धरातल पर पालन करने के लिए कार्यनीति के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में सभी एसडीएम एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।  कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों में निर्धारित मापदण्ड तथा डेसिबल साउंड सीमा के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/ डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए फ्लाईंग स्क्वॉड टीम बनाई जाएगी। फ्लाईंग स्क्वॉड टीम में एक मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग के अधिकारी व प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी व अधिकारी रहेंगे। फ्लाईंग स्क्वॉड टीम में जिले में थाना स्तर पर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने अवैध रूप से खुले में मांस-मछली की दुकानें स्थापित की है। उन पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई है। दुकानदार इसके लिए लायसेंस ले तथा सही तरीके से नियमानुसार बेचने का कार्य करें। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

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