आर्यन शेख़ अय्यूब ज़िला ब्यूरो
(बुरहानपुर) : -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा निर्माण संग्रहण परिवहन विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है इसी कड़ी में ज़िला आबकारी अधिकारी वीरेन्द्र सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में संयुक्त आबकारी बल द्वारा सोमवार को वृत दक्षिण के ग्राम चाकबारा संग्रामपुर चिड़ियापानी के जंगल में दबिश दी गयी दबिश के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क, 34 (एफ) के तहत कुल 5 प्रकरणों मे लगभग 39 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व महुआ लाहन लगभग 700 किलोग्राम जप्त किया गया लाहन से सैंपल लेकर शेष लाहन को मौके पर नष्ट करने की कार्यवाही की गई जप्त मदिरा एवं लाहन का बाज़ार मूल्य लगभग 77,800 रुपये है वहीं 23 सितम्बर 2023 को संयुक्त आबकारी बल द्वारा वृत दक्षिण के ग्राम निम्बापुर शिकारपुरा खापर खेड़ा हसीनाबाद में दबिश दी गयी दबिश के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल 10 प्रकरणों मे लगभग 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व महुआ लाहन लगभग 1220 किलोग्राम जप्त किया लाहन से सैंपल लेकर शेष लाहन को मौके पर नष्ट किया जप्त मदिरा एवं लाहन का बाज़ार मूल्य लगभग 1 लाख 35 हजार रुपये है यह कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक अभिलाषा वर्मा विकास दत्त शर्मा आबकारी मुख्य आरक्षक बसंत जटाले आबकारी आरक्षक पद्मेश त्रिपाठी नरेंद्र कुमरावत देवेंद्र पवार अनिता रावत सलोनी गौड़ द्वारा की गई।