सुदर्शन, टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन
खरगोन /मप्र में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2022 लागू किया गया है। 15 दिसम्बर को इस संबंध में राजपत्र प्रकाशित किया गया। धर्म परिवर्तन करने वालो को अब निर्धारित प्रारूप क में नियम 3 (1) में जानकारी देनी होगी। प्रारूप में जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष देनी होगी। राजपत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। उसे जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म परवर्तन संस्कार निष्पादित होना है। ऐसे धर्म परिवर्तन से 60 दिवस के पूर्व घोषणा करनी होगी। इसी तरह किसी धर्माचार्य या जो कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करता है या कराता है। उसे भी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धर्म परिवर्तन संस्कार आयोजित होना है ऐसे आयोजन से 60 दिनों पूर्व प्रारूप ख में सूचना देना होगी। यह घोषणा या सूचना जिला मजिस्ट्रेट को घोषणाकर्ता या सूचनाकर्ता या व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी।सुदर्शन, टूडे न्यूज ब्यूरो चीफ खरगोन
*धर्म परिवर्तन करने पर प्रारूप में देनी होगी जानकारी*
खरगोन /मप्र में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2022 लागू किया गया है। 15 दिसम्बर को इस संबंध में राजपत्र प्रकाशित किया गया। धर्म परिवर्तन करने वालो को अब निर्धारित प्रारूप क में नियम 3 (1) में जानकारी देनी होगी। प्रारूप में जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष देनी होगी। राजपत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। उसे जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म परवर्तन संस्कार निष्पादित होना है। ऐसे धर्म परिवर्तन से 60 दिवस के पूर्व घोषणा करनी होगी। इसी तरह किसी धर्माचार्य या जो कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन का आयोजन करता है या कराता है। उसे भी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धर्म परिवर्तन संस्कार आयोजित होना है ऐसे आयोजन से 60 दिनों पूर्व प्रारूप ख में सूचना देना होगी। यह घोषणा या सूचना जिला मजिस्ट्रेट को घोषणाकर्ता या सूचनाकर्ता या व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी।