धीरज वाघेला थांदला (झाबुआ)
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदया झाबुआ,
सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 07.06.2023 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा वृत्त मेघनगर में ग्राम परनाली में मुखबिर द्वारा बताये स्थान टीन की घुमटीनुमा किराना दुकान की तलाशी लेने पर 04 पेटी माउंट 6000 बियर , 01 पेटी पावर कुल बियर , 02 पेटी गोवा व्हिस्की कुल 07 पेटी विदेशी मदिरा (कुल- 73.8 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी सामू पिता गलाजी गरवाल उम्र 49 वर्ष निवाशी खेड़ा फलिया ग्राम परनाली के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क),34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 29320/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी. एल. सिंघाड़ा के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। एवं आबकारी स्टॉफ सर्वश्री प्रकाश भाभोर , मोहन नायक , अर्जुन नायक एवं श्रीमती विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।