रायसेन, 26 मई 2023
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा रायसेन जिले के विकासखण्ड सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस आयुध नियम 1959 के अंतर्गत आज दिनांक से त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति दिनांक 17 जून 2023 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। संबंधित क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश जारी होने की दिनांक से तीन दिवस के भीतर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।यह आदेश विकासखण्ड सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त उप निर्वाचन कार्य में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल-डीजल टैंक पर नियुक्त सुरक्षा गार्डो को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के लिए उक्त प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग, वन विभाग, आरपीएफ, होमगार्ड, आरएएफ, आर्मी आदि में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें विभागीय शस्त्र सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सौंपे गए हैं, को भी चुनाव आदर्श आचरण संहिता में आग्नेयास्त्रों को धारण करने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को किसी अन्य आदेश के तहत निलंबित किया गया है, वे इस आदेश के आधार पर निलंबन से बहाल नहीं हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में विकासखण्ड सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी तथा औबेदुल्लागंज क्षेत्र अंतर्गत पंच पद, सरपंच पद एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 कानिर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाने के फलस्वरूप त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 17 जून 2023 तक सम्पादित की जाएगी। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2023 के दौरान असामाजिक एवं अनुचित तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिससे शांति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए जाकर उन्हें थाने में जमा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।