सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
लालू जामलकर की रिपोर्ट खरगोन
फेज-वन में 810 अधिकार पत्र तैयार फेज-दो की प्रक्रिया प्रचलन में फेज-3 के लिए आवेदन आमंत्रित
खरगोन प्रदेश में जिनके पास रहने के लिए अपना कोई पृथक से आवास/घर नहीं है। उनके लिए मप्र शासन मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के माध्यम अधिकार पत्र दिए जाते है। भू-अभिलेख अधिकारी श्री पवन वास्केल ने बताया कि इस योजना के फेज-1 में कुल 810 अधिकार पत्र तैयार हो चुके है। इसी तरह फेज-2 में 544 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनकी प्रक्रिया प्रचलन में हैं। मप्र शासन ने तय किया है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति छुटा है तो फेज-3 में वे आवेदन कर सकते हैं।लाभ इस आधार पर तय होगा
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उन गरीब परिवारों को भूमि आवंटित करने की एक योजना है जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। योजना अंतर्गत इन लोगों को सरकार की तरफ से आबादी वाले भूमि पर प्लााट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत वे हितग्राही ही पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं हैं तथा आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है उन्हें ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही वे परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। वहीं परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं तथा परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है वे ही योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, जिनका 01 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है उन आवेदक परिवारों को ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा