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कटनीमध्य प्रदेश

नगर निगम के वार्ड नंबर 18 एवं 30 के सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि, प्रभारी कलेक्टर गेमावत ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

 

राजेंद्र खरे कटनी

 

कटनी। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिशिर गेमावत ने नगर निगम कटनी के वार्ड नम्बर 18 तिलक कॉलेज रोड और वार्ड नम्बर 30 भट्टा मोहल्ला में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने पर यहॉं के सूकर पालन स्थलों को रोग उदभेद का इपिसेन्टर घोषित कर दिया है। साथ ही इन स्थलों के एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और इस जोन के आस-पास की 9 किलो मीटर की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित किया है।

प्रभारी कलेक्टर श्री गेमावत ने शहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए द प्रीवेंसन एण्ड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टियस एण्ड कन्टीजियस डिजीज इंन एनीमल एक्ट 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रभारी कलेक्टर ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल कंटेनेमेण्ट एण्ड इरेडिक्शन ऑफ अफ्रीकन फीवर के निहित प्रावधानों के तहत जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले सभी सूकर आश्रयों में सूकरों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया है। साथ ही विगत 30 दिवस में हुए सूकरों के परिवहन संबंधी विवरण एकत्रित कर अन्य संभावित रोग उद्भेद क्षेत्रों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये हैं।

आदेश में इन्फेक्टेड जोन में पाये जाने वाले समस्त सूकर आश्रयों के सूकर मालिकों तथा संपर्क में आये अन्य व्यक्तियों की आवाजाही भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही इन्फेक्टेड परिसर के सभी वाहनों का विसंक्रमण करने और इन्फेक्टेड जोन के सूकरों का मानवीय विधि से वध करने के आदेश दिये हैं। मृत सूकरों के शरीर को यथासंभव इन्फेक्टेड परिसर में ही डीप बुरियल विधि से निष्पादित किया जायेगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि सूकर विपणन और सूकर मांस इत्यादि का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

प्रभारी कलेक्टर ने राजस्व, नगर निगम, नगर परिषद एवं पशु पालन विभाग के अमले द्वारा डोर-टू-डोर सूकर पालकों से सूकरों की संख्या संकलित करने और कलिंग हेतु पशुओं का चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाये। इन्फेक्टेड परिसर की साफ-सफाई तथा विसंक्रमण किया जाये।

पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन्फेक्टेड जोन और सर्विलान्स जोन के लिए पृथक-पृथक दल गठित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इन्फेक्टेड जोन में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारी सर्विलांस जोन में न जायें।

प्रभारी कलेक्टर ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश सूकरों में रोग उदभेद की सूचना तथा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को प्रेषित नमूनो में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद जारी किया है।

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