राजपुर-: आये दिन कम उम्र में शादी होने के मामले सामने आते रहते है जिसको लेकर बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह चौहान ने कड़े निर्देश दिए है कि ऐसे विवाह जो विवाह योग्य उम्र नही हुए है उनकी विवाह होता है तो नियमानुसार कार्यवाही होगी जिसके लिए जिले में कड़े निर्देश दिए है वही इस नियम पर कड़ी निगरानी रखते हुए राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए शाशन प्रशासन पुलिस विभाग पूरा सतर्क है पुलिस विभाग अपने स्तर पर भी कार्य करता रहता है इसमें जो कानून बना है बाल विवाह अधिनियम 2006 यह अपराध है जहाँ भी सूचना मिलती है पहले तो कोशिश की जाती है जिसमे पालक को समझाइश जो हो रहा है उसे रोकने के लिए जिले में चाईल्ड लाइन समिति भी है उसके माध्यम से सूचना देकर पुलिस एवं चाइल्ड लाइन समिति सयुक्त के सदस्य जाते है ओर समझाइश देते है कि बाल विवाह ना हो इसके बावजूद भी अगर वह बाल विवाह करते है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते है वही जो भी बाल विवाह करवाने में शामिल होते है उन सबके खिलाफ भी कार्यवाही होती है।