सुदर्शन टुडे ब्यूरो लुकमान खत्री
खरगोन जिले के थाना कसरावद पुलिस ने प्रतिबंधित डीजे बिना अनुमति के बजाने पर 01 पिकअप वाहन व 01 आइसर डी.जे. साउन्ड सिस्टम के साथ जप्त कर पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध म.प्र.कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की ।
पूर्णतः प्रतिबंधित डीजे बजाने वालों के विरुद्ध की जा रही है लगातार कार्यवाही ।
आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए व आदर्श आचार संहिता लागू होने से पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री अतुल सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता और विधिक प्रावधानों को पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्रसिंह बघेल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को डी.जे. संचालित करने वालों की बैठक लेकर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराया गया एवं इन निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । इसी तारतम्य मे थाना कसरावद पर 02 बिना वैध अनुमति के डी.जे. संचालन करने वालों पर कार्यवाही की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
दिनांक 13 .04.2024 को थाना कसरावद पर सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम छोटी कसरावद मे मेन रोड पर गणगौर पर्व में एक डी.जे. वाहन संचालक बिना वैध अनुमति के बहुत तेज आवाज मे डी.जे. संचालित कर रहा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को ग्राम छोटी कसरावद के लिए रवाना किया गया व पुलिस टीम के द्वारा ग्राम छोटी कसरावद पहुँच कर देखा तो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 10 जी 0414 बहुत तेज आवाज मे डी.जे. संचालित कर रहा था,
पुलिस टीम के द्वारा डी.जे. संचालक से डी.जे. बजने के संबंध मे वैध दस्तावेज व अनुमति मांगने पर कोई अनुमति या दस्तावेज नहीं होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा उक्त डी.जे. संचालक से 07 नग ध्वनि विस्तारक यंत्र व पिकअप वाहन को जप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
वहीं दूसरी घटना बस स्टैन्ड कसरावद मे गणगौर पर्व में एक डी.जे. वाहन संचालक बिना वैध अनुमति के बहुत तेज आवाज मे डी.जे. संचालित कर रहा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा उक्त डी.जे. संचालक से 06 नग ध्वनि विस्तारक यंत्र व आइसर वाहन को जप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया