पंचायत की अनुमति नही होने पर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक
सुदर्शन टुडे समाचार बैतूल
बैतूल। ग्राम पंचायत कढाई की चराई भूमि पर 2073.15 लाख का कार्य रोक कर जागरूक किसानों ने भूमि बचाने का प्रयास किया है। समाजसेवी हेमंत सरियाम ने बताया कि वर्ष-1977-78 से भूमिहीन आदिवासी टुकड़ी पिता कली खसरा नंबर-115 की लगभग 25 एकड़ भूमि पर खेती कर परिवार का जीवन यापन करते आ रहे थे। वर्ष-1978 -82 तक टुकड़ी, छतरू ने खेती की। वर्ष-1982-89 तक टुकड़ी, छतरू, मोती ने खेती की। वर्ष-1989-90 तक टुकड़ी, छतरू तथा ओझा ने खेती की। वर्ष-2003-11 तक टुकड़ी, छतरू,मोती के वारसानों के अलावा नंदू, किशोर, श्याम तथा सोमलाल खेती करते आ रहे थे। उक्त किसानों का कब्जा होने के बावजूद शासन ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को आबंटित कर दी।
ग्राम पंचायत कढाई ने 14 अप्रैल 2023 में भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने तथा ग्राम की सामुहिक भूमि संरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर तथा राजस्व विभाग को प्रेषित किए थे। मई 2023 में राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत, जेएनयू कृषि विश्वविद्यालय तथा कब्जेधारी किसानों को किसी तरह का इश्तिहार जारी किए बगैर जनजातीय कार्य विभाग को भूमि आवंटित कर दी। विवादित भूमि पर किसानों ने गेंहू की फसल बोई थी। निर्माण ऐंजेंसी ठेकेदार ने फसल को पूर्ण रूप से पकने के पहले किसानों पर दबाव देकर कटवा दी। कब्बेजेधारी किसानों ने निर्माण स्थल पर पहुंच कर ठेकेदार के कर्मचारियों से ग्राम पंचायत की अनुमति मागने पर कोई प्रतिक्रिया नही दी। मजदूरों ने किसी परिहार से बात करवाई। परिहार कहने लगा हमारे पास ऐसी कोई अनुमति नही है। ठेकेदार कर्मियों ने पीडब्ल्यूडी इंजिनियर को फोन कर बुलाया इंजीनियर के पास ग्राम पंचायत की अनुमति नही होने पर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी ।
हेमन्त सरियाम के अनुसार बैतूल विकासखंड पेसा एक्ट प्रभावित क्षेत्र है। भूमि आवंटन के पूर्व पेसा ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड बैतूल में पेसा एक्ट लागू नही करने पर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। राजस्व विभाग द्वारा पेसा ग्राम का आवंटन तथा कार्य के लिए निर्माण ऐजेंसी नियम विरूद्ध है।