सुदर्शन टुडे गुना
शहर के कैंट इलाके में युवती से छेड़खानी में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी ने खेत से अपने घर गेंहू भरने के लिए कट्टा लेने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़खानी की। पहले लड़की को नाबालिग बताया गया था, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई। मामले में फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश लीला लोधी ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की।
मामला वर्ष 2020 का है। 9 अप्रैल को लड़की ने कैंट थाने में आवेदन दिया था। अपने आवेदन में उसने बताया कि 9 अप्रैल को शाम 7 बजे वह अपने खेत से अपने घर गेहूँ भरने के लिए कट्टा लेने गई थी। तभी रास्ते में शिशुपाल अहिरवार मिला। मिला उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वह उससे बोला कि तू मुझे इतने दिनों से क्यों तड़पा रही है। वह उसे आंख मारने लगा। शिशुपाल ने उसके गाल पर काट लिया। वह चिल्लाई तो उसके पीछे चल रहा छोटा भाई दौड़कर उसके पास आया और शिशुपाल से कहने लगा कि घर पर तेरी शिकायत करूंगा। तो वह बोला कि घर पर बोला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। लड़की के आवेदन पर कैंट थाने में आरोपी शिशुपाल अहिरवार की खिलाफ छेड़खानी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने लड़की के स्कूल का भर्ती रजिस्टर लिया, जिसके हिसाब से उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दीं। हालांकि, कोर्ट में लड़की बालिग साबित हुई। इसलिए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धाराओं से बरी कर दिया। वहीं छेड़छाड़ की धारा में आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी शिशुपाल अहिरवार (22) निवासी ग्राम रिजोदा जिला शिवपुरी को एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।