संवाददाता, नेहा सिंह
नर्मदापुरम कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्री अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त इटारसी शहर एवं में सूरजगंज बालाजी मंदिर असफाबाद एवं सुहागपुर क्षेत्र में आबकारी दल द्वारा अनेक संदिग्ध स्थल की तलाशी लेकर 1650 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 70 लिटर हाथ भट्टी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गए जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹2 51000/- है |आज की कार्यवाही में आबकारी दल द्वारा महुआ लहान के सैंपल लिए गए एवं लहान को मौके पर शराब बनाने हेतु अनुपयोगी किया गया |
आबकारी विभाग नर्मदापुरम द्वारा कायम प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा आरोपी रितुराज पिता जुगराज गौर निवासी कुचबंदिया मोहल्ला माखन नगर को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रमकारावास एवं 25000 रुपया से दण्डित किया गया प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक श्री वासुदेवाचार्य त्रिपाठी द्वारा कीगई एवं माननीय न्यायालय शासन की ओर से पैरवी श्री अरुण पठारिया लोक अभियोजक नर्मदापुरम द्वारा की गई जिला आबकारी अधिकारी नर्मदापुरम श्री अरविंद सागर द्वारा बताया गया कि आगामी विधानसभा सभा चुनाव के मद्देनजर जिले अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी* आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, आबकारी मुख्यआरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा आबकारीआरक्षक मदन सिंह रघुवंशी, नगर सैनिक रामावतार यादव का सराहनीय योगदान रहा | आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी |