ग्वालियर। शासकीय आवास योजना के आवास दिलाने के नाम पर नागरिकों से अनाधिकृत रूप से पैसे वसूलने वाले श्री राहुल राजावत पुत्र श्री पूरन सिंह राजावत, विनियमित कर्मचारी को सेवा से पृथक करने के आदेश निगमायुक्त श्री किशोर कन्याल ने जारी किए।
उपायुक्त श्री अमर सत्य गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न दैनिक समाचार-पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि श्री राहुल राजावत पुत्र श्री पूरन सिंह राजावत, विनियमित कर्मचारी द्वारा आवास योजना के आवास दिलाने के नाम से राशि रुपये 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) प्राप्त कर फर्जी पट्टे तैयार कर आवास आवंटन किये गये है। उक्त संबंध मे पुलिस विभाग द्वारा श्री राहुल राजावत को गिरफ्तार किया गया है। श्री राहुल राजावत, नगर निगम ग्वालियर में विनियमित कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। विनियमित कर्मचारी द्वारा इस प्रकार अनुचित राशि प्राप्त करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 5-1-2013-1-3 दिनांक 03 मई 2017 के बिन्दु के 04 अनुसार गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है एवं गंभीर कदाचरण के लिये उक्त परिपत्र के बिन्दु 05 अनुसार
सेवा समाप्ती किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त कृत्य के लिये श्री राहुल राजावत (विनियमित) को म.प्र. शासन. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. सी 5-1-2013-1-3 दिनांक 03 मई 2017 के बिन्दु क्र. 04 एवं बिन्दु क्र. 05 अनुसार तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया जाता है।