सुदर्शन टुडे समाचार जिला ब्यूरो चीफ रामेशवर लक्षणे बैतूल
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने एक नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास व 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने छात्रा का अपहरण कर उसे महाराष्ट्र ले जाकर था। मामले की शिकायत पुलिस ने । उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया पीड़िता के पिता ने मुलताई थाने में की थी। जिसके बाद छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था
मामले में पैरवी करने वाली लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 7 फरवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने थाना मुलताई में शिकायत की थी कि उसकी बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने धारा 363 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पीड़िता को थाना काटोल महाराष्ट्र से आरोपी अमरलाल बेले के यहां से दस्तयाब किया गया था। अमरलाल ने पुलिस को बताया गया था कि आरोपी सचिन बेले ने उसे शादी का लालच देकर छात्रा को उसके यहां रखा था। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि सचिन ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया है।
मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन और अमरलाल को गिरफ्तार किया था और मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने अभियोजन की ओर से सटीक तर्क प्रस्तुत किए। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाया।
धारा 376 2 (एन) में आरोपी सचिन बेले को 10 साल सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड व धारा 368 भादवी में आरोपी अमरलाल को दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
स्कूल गई थी छात्रा उस समय कर लिया था अपहरण चला कि उसे स्कूल जाते समय ही किसी ने बहला-फुसलाकर पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी कक्षा 12वीं की छात्रा है व रोजाना की तरह वह स्कूल गई थी। वह रोजाना दोपहर में भोजन करने घर आती थी, लेकिन उस दिन वह घर नहीं आई थी। जब ढूंढा तो पता अपहरण कर लिया है।