फ्लैग: सुठालिया पुलिस की गंभीर लापरवाही: खबर प्रकाशन से बौखलाए बदमाशों ने गुना प्लस रिपोर्टर के घर पर किया हमला, जमकर मारपीट, तोड़फोड़, कैश लूटने की कोशिश
सुदर्शन टुडे ०ब्यावरा सुठालिया
जिले के सुठालिया क्षेत्र में खबर प्रकाशन से बौखलाए बदमाशों द्वारा पत्रकार के परिवार पर सामूहिक हमला करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि, हमलावरों द्वारा दो बार आकर की गई मारपीट और तोड़फोड़ के बाद भी सुठालिया थाना पुलिस ने सिर्फ एक ही एफआईआर की है। उसमें भी मामूली धाराओं में महज तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसके पीछे की वजह उक्त हमलावरों में से एक सुठालिया क्षेत्र में जुए के फड संचालित करने वाले माफिया का बेटा भी शामिल होना बताया जा रहा है। यही वजह है कि, पुलिस ने बदमाशों को बचाने की कोशिश की मंशा में उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बजाए फौरी धाराएं लगाई है। हालांकि बदमाशों द्वारा की गई मारपीट और तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर पीड़ित पत्रकार व उनका परिवार हमलावरों सहित पुलिस के खिलाफ कोर्ट में प्रायवेट इस्तेगासा दायर करने का मन बना चुका है। दरअसल दैनिक गुना प्लस अखबार के रिपोर्टर प्रहलादसिंह चौहान के पिता सुठालिया में तिरूपति बालाजी के नाम से (अपने ही घर में जिसमें ऊपर निवास और नीचे) होटल संचालित करते हैं। उनके होटल पर शुक्रवार शाम करीब गोलाखेड़ी निवासी 3 बजे तीन बदमाश लाखनसिंह पुत्र शिवनारायण सौधिया, गोपाल पुत्र सरदारसिंह सौधिया और ललित पुत्र फूलसिंह सौंधिया (उक्त आरोपी के पिता फूलसिंह सौंधिया सुठालिया क्षेत्र के जुआ माफिया) पहुंचे। तीनों आरोपी शराब नशे में धुत थे। जिन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और नींबू की मांग की। वेटर गोलू से नींबू न होने की बात कहीं तो बदमाशों उसे गालियां देते हुए उनके ऊपर टूट पड़े। होटल मालिक शिवसिंह सौंधिया ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके ऊपर भी हमला करते हुए होटल के काउंटर में तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं काउंटर से कैश लूटने की भी कोशिश की गई। इसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए। उक्त घटना के करीब 35 से 40 मिनट बाद उक्त तीनों बदमाश अपने 7 से 8 अन्य साथियों के साथ लाठियों से लैस होकर पुन: होटल पहुंचे और वेटर गोलू, होटल मालिक शिवसिंह सौंधिया, होटल मालिक की पत्नी सोरमबाई, उनकी पोती मुस्कान व पोते प्रियांशु के साथ भी लाठियों से जमकर मारपीट की। इसमें पत्रकार प्रहलादसिंह की मां सोरमबाई के सिर में गंभीर चोटें आई है, उन्हें रेफर किया गया है। उक्त हमले के समय रिपोर्टर श्री चौहान घर पर नहीं थे।
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बलवा और गंभीर मारपीट की बजाए लगाई मामूली धाराएं:
इस पूरे मामले में सुठालिया पुलिस ने शुक्रवार देरशाम तीनों आरोपियों लाखन सौंधिया, गोपाल सौंधिया व ललित सौंधिया सभी निवासी गोलाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके खिलाफ घर में घुसने की धारा 452, गाली गलौच की धारा 294, जान से मारने की धमकी देने 506बी, सामान्य मारपीट की धारा 323 और 327 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एडवोकेट कल्पना जैन बताती है कि, पुलिस को आरोपियों की संख्या 5 से ज्यादा होने पर बलवा धारा 146, लूट की कोशिश की धारा 393, गंभीर मारपीट की धारा 324 भी लगानी चाहिए थी। लेकिन आरोपियों में एक जुए के फड़ संचालित करने वाले का बेटा होने से पुलिस ने उन्हें संरक्षण देकर बचाने की कोशिश की है।
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सीसी टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस और आरोपियों के खिलाफ इस्तेगासा दायर करेगा पीड़ित परिवार:
होटल मालिक शिवसिंह सौंधिया ने बताया कि, पूरी घटना होटल में लगे सीसी टीवी कैमरों में कैद हो गई है। हमने उक्त रिकॉर्डिंग सुठालिया थाना प्रभारी को भी दी थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मनमानी करते हुए आरोपियों को बचाने की मंशा में दो अलग अलग घटनाओं की बजाए सिर्फ एक में ही प्रकरण दर्ज किया है उसमें भी कमजोर धाराएं लगाई है। इसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर हम सुठालिया थाना पुलिस व आरोपियों के खिलाफ प्रायवेट इस्तेगासा दायर कर आरोपियों के खिलाफ बलवा, लूट की कोशिश और गंभीर मारपीट की धाराएं बढ़वाएंगे।
वर्शन:
हम मामले की जांच कर रहे हैं। घायल होटल मालिक की पत्नी का एक्सरे करवाया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं तो आरोपियों के खिलाफ और भी बढ़ जाएगी।