सुठालिया तहसील ब्यूरो ओमप्रकाश कुशवाह
जिले में महनिरिक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी (भा.पु.से.) द्वारा अबैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभियान चलाया जा रहा है।आदेश के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यावरा श्रीमती नेहा गौर के द्वारा थाना प्रभारी सुठालिया को अबैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
नए साल की शुरूवात मै सुबह थाना प्रभारी उनि मोहरसिंह मडेंलिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शम्भूपुरा रोड़ पर परलापुरा का अर्जुन कंजर निवासी सुठालिया का 02 नीले रंग की प्लास्टिक की कैनो में शराब रखकर बैंच रहा है । मुखबीर की सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी सुठालिया उनि मोहरसिह मण्डेलिया द्वारा थाने से सउनि शिवराज मीना, आर. 259 जितेन्द्र, आर. 156 रामस्वरुप व आरक्षक 916 मनमोहन की एक टीम बनाकर तुरंत ही मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना किया जहां देखा अर्जून कंजर निवासी परलापुरा सुठालिया का जिसे पुलिस टीम पूर्व से जानती थी अपने पास प्लास्टिक की 02 कैने लिये बैठा था जो पुलिस को देखकर दौड लगा कर भागने लगा जिसे पकडने का प्रयास किया लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला और नीले रंग की प्लास्टिक केनो में 40-40 लीटर क्षमता वाली 02 कैनें जिसमें लाल ढक्कन लगे थे मौके पर छोड गया जिन्हे चैक किया तो दोनों कैनों में पूरी तरह से तरल पदार्थ भरा हुआ था जिसकी पहचान हाथ भट्टी की कच्ची शराब के रुप मे की गई। जिसे आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से समक्ष पंचान के जप्त की कीमती ₹ 8,000 रुपये थी । बाद आरोपी अर्जुन कंजर की तलाश की जो नही मिला बाद में मौके की कार्यवाही कर थाने आये । आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जायेगा।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी उनि मोहरसिह मण्डेलिया व उनकी टीम के सउनि शिवराज मीना, आरक्षक 916 मनमोहन, आरक्षक 259 जितेन्द्र व आरक्षक 156 रामस्वरुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।