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khargonमध्य प्रदेश

नशामुक्ति अभियान अंतर्गत मोटर साईकल सहित दो आरोपी गिरफ्तार*

सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन

 

खरगोन  नशामुक्ति अभियान अंतर्गत खरगोन जिले में अवैध मदिरा के  विरुद्ध विशेष मुहिम के तहत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार आबकारी दल अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आबकारी दल ने मंगलवार को महेश्वर, मंडलेश्वर नगर के होटल/ढाबों पर सतत तलाशी व निगरानी के नतीजतन अवैध मदिरा विक्रय पर कड़े नियंत्रण के फलस्वरूप अवैध हाथभट्टी मदिरा को नगर में खपाने का प्रयास आरोपियों द्वारा किया गया। विभाग ने अलसुबह अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर आबकारी दल द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। भिलटदेव मंदिर महेश्वर रोड पर नाकाबंदी कर मोटर साईकल क्र. MP-10-MT-5234 की तलाशी के दौरान बोरियों में रखे प्लास्टिक पाउचों में भरी कुल 72 लीटर हाथभट्टी मदिरा गोविंद पिता दल्लू डाबर नि. केरियाखेड़ी व सरदार पिता भूरा डाबर नि. खारिया के कब्जे से जब्त की गयी। आरोपियों के विरुद्ध वृत्त प्रभारी मोहनलाल भायल, आबकारी उपनिरीक्षक ने मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर बरामद अवैध मदिरा व प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायलय में पेश किया गया जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जब्त मदिरा व वाहन का मूल्य 47200 रुपये है। कार्यवाही में मुख्य आरक्षक दिलीप मालवीया, आरक्षक यूनुस खान व लोकेन्द्र जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा।सुदर्शन टुडे न्यूज़ ब्यूरो चीफ खरगोन
*नशामुक्ति अभियान अंतर्गत मोटर साईकल सहित दो आरोपी गिरफ्तार*
खरगोन नशामुक्ति अभियान अंतर्गत खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष मुहिम के तहत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार आबकारी दल अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आबकारी दल ने मंगलवार को महेश्वर, मंडलेश्वर नगर के होटल/ढाबों पर सतत तलाशी व निगरानी के नतीजतन अवैध मदिरा विक्रय पर कड़े नियंत्रण के फलस्वरूप अवैध हाथभट्टी मदिरा को नगर में खपाने का प्रयास आरोपियों द्वारा किया गया। विभाग ने अलसुबह अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर आबकारी दल द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। भिलटदेव मंदिर महेश्वर रोड पर नाकाबंदी कर मोटर साईकल क्र. MP-10-MT-5234 की तलाशी के दौरान बोरियों में रखे प्लास्टिक पाउचों में भरी कुल 72 लीटर हाथभट्टी मदिरा गोविंद पिता दल्लू डाबर नि. केरियाखेड़ी व सरदार पिता भूरा डाबर नि. खारिया के कब्जे से जब्त की गयी। आरोपियों के विरुद्ध वृत्त प्रभारी मोहनलाल भायल, आबकारी उपनिरीक्षक ने मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर बरामद अवैध मदिरा व प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायलय में पेश किया गया जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जब्त मदिरा व वाहन का मूल्य 47200 रुपये है। कार्यवाही में मुख्य आरक्षक दिलीप मालवीया, आरक्षक यूनुस खान व लोकेन्द्र जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा।

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