शाजापुर। खेत पर भैंस चराने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बालोन निवासी रिजवान पिता नन्नू खां गुरुवार सुबह पड़ोसी के खेत पर भैंस चराने के लिए गया था। तभी खेत में पड़े बिजली प्रवाहित खुले तारों की चपेट में आ गया। परिजन रिजवान को उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सौरभ घी और आकाश का नमकीन निकला मिथ्याछाप, अपर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना
शाजापुर। सौरभ देशी घी और आकाश का नमकीन मिथ्याछाप निकला जिस पर अपर जिला दंडाधिकारी शाजापुर द्वारा जुर्माना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2021 को दोपहर 3.30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके काम्बले द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान पोलायकलां स्थित अजय किराना स्टोर्स बस स्टैंड से दो लीटर सौरभ कंपनी का घी जांच हेतु लिया। सौरभ घी को जांच के लिए राज्य प्रयोग शाला पहुंचाया गया जहां से घी की रिपोर्ट मिथ्याछाप आई। इस पर किराना संचालक सौनू पाटीदार पिता राधेश्याम पाटीदार के खिलाफ अभियोग पत्र अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में अपर दंडाधिकारी के न्यायालय ने प्रतिष्ठान संचालक सौनू पाटीदार पर 10 हजार रुपए एवं अनावेदक खाद्य कारोबारकर्ता प्रबंधक निर्देशक मिल्क प्रोडक्ट प्रालि यूनिट ग्राम बिलावली मक्सी रोड देवास पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्रसिंह खत्री ने सोनू पाटीदार पिता राधेश्याम पाटीदार निवासी पाटीदार मोहल्ला ग्राम खड़ी, तहसील पोलायकला एवं प्रतिष्ठान अजय किराना स्टोर्स बस स्टैंड, खाद्य कारोबारकर्ता अक्षय जैन प्रतिष्ठान ज्योति ऐजेंसीज पंजाबी मोहल्ला शुजालपुर मण्डी, खाद्य कारोबारकर्ता अविनाश गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग उम्र 36 वर्ष प्रतिष्ठान प्रोटिन्स प्रालि पाल्दा, खाद्य कारोबारकर्ता महेश कटारा पिता भैरवसिंह कटारा प्रतिष्ठान आकाश ग्लोबल फूड्स प्रालि ग्राम कुमड़ी इन्दौर के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 नियम 2011 के अन्तर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र में बताया कि 20 जनवरी 2021 को दोपहर 3.30 बजे अजय किराना स्टोर्स बस स्टैंड पोलायकलां का निरीक्षण कर आकाश नमकीन खट्टा मीठा मिक्स जांच हेतु लिया गया। उक्त नमकीन की जांच रिपोर्ट मिथ्याछाप आई, इस पर अपर कलेक्टर ने न्यायालय ने सोनू पाटीदार पर राशि 10 हजार रुपए एवं अनावेदक अक्षय जैन पर राशि 10 हजार रुपए और तीनों कारोबारकर्ता पर राशि एक लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।