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बैतूल

30 मई से 06 जून तक जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र सभी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना जरूरी

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

बैतूल/मनीष राठौर

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के तीनों चरणों के लिए 30 मई से 06 जून तक अभ्यर्थी अपने नाम-निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपना नाम-निर्देशन पत्र ऑफलाइन ही जमा करना होगा। इस बार नाम-निर्देशन पत्र जमा करने हेतु OLIN (online nomination) एप्लीकेशन का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में 25 जून को बैतूल, आमला एवं शाहपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।

द्वितीय चरण में एक जुलाई घोड़ाडोंगरी, मुलताई, आठनेर एवं चिचोली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।

तृतीय चरण में 8 जुलाई को प्रभात पट्टन, भैंसदेही एवं भीमपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।

समूचे जिले में 554 ग्राम पंचायतें, 9593 ग्राम पंचायत वार्डों, 216 जनपद वार्डों एवं 23 जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान केन्द्रों की संख्या 1781 निर्धारित की गई है।

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सभी को आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जा सकेगी और न तो उसे किसी को पेश या वितरित किया जा सकेगा। मतदान दिवस की पूर्व संध्या से ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। आदर्श आचरण संहिता के दौरान मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं आयुध व शस्त्र अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा सराय अधिनियम, धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग) पर प्रतिबंध अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी प्रभावशील रहेंगे।

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से ही नाम-निर्देशन प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तीनों चरणों के लिए 30 मई से 06 जून तक नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम-निर्देशन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।

निक्षेप राशि पंच पद के लिए 400 रुपए, सरपंच पद के लिए 2 हजार, जनपद सदस्य के लिए 4 हजार एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों के लिए निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।

बैठक में अपर कलेक्टर श्यामेन्द्र जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर शिवप्रसाद मंडराह एवं श्री एमपी बरार सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे।

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