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बैतूल

पार्षद के नाम-निर्देशन पत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा नगर पालिका आम निर्वाचन के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित पार्षद पद हेतु नगर पालिका के लिए तीन हजार एवं नगर परिषद के लिए एक हजार रुपए होगी निक्षेप राशि

बैतूल/मनीष राठौर

नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत बुधवार को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए 11 जून को प्रात: 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ होगा। बैठक में निर्वाचन प्रेक्षक राजेन्द्र कुमार राय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श
अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद, सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी बरार सहित संबंधित अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 11 जून से 18 जून तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों के प्राप्त करने का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सोमवार 20 जून को 10.30 बजे से नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लिए जा सकेंगे। 22 जून को ही अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे के बीच होगा। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को एवं द्वितीय की मतगणना 18 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी। जिले में नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला एवं नगर परिषद शाहपुर के लिए प्रथम चरण अर्थात 6 जुलाई को मतदान होगा। नगर पालिका परिषद मुलताई, नगर परिषद भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी एवं बैतूल बाजार के लिए द्वितीय चरण में अर्थात 13 जुलाई को मतदान होगा। नगर पालिका परिषद बैतूल में वार्डों की संख्या 33 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 102 है। नगर पालिका परिषद आमला में वार्डों की संख्या 18 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 36 है। नगर परिषद शाहपुर में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 है। नगर पालिका परिषद मुलताई में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 35 है। नगर परिषद भैंसदेही में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 है। नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 है। नगर परिषद बैतूल बाजार में वार्डों की संख्या 15 एवं मतदान केन्द्रों की संख्या 15 है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए स्थान नगर पालिका बैतूल के लिए कलेक्टर कोर्ट रूम में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नगर परिषद बैतूल बाजार के लिए शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार के विवेकानंद सभागृह में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसी तरह नगर परिषद भैंसदेही के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भैंसदेही, नगर पालिका परिषद आमला के लिए तहसील कार्यालय आमला, नगर पालिका परिषद मुलताई के लिए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई, नगर परिषद शाहपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शाहपुर एवं नगर परिषद घोड़ाडोंगरी के लिए तहसील कार्यालय घोड़ाडोंगरी में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय निकाय पार्षद पद हेतु निक्षेप राशि नगरीय निकाय पार्षद पद हेतु नगर परिषद के लिए एक हजार रुपए एवं नगर पालिका परिषद के लिए तीन हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। अजा/अजजा/अपिव/महिला अभ्यर्थियों के लिए निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। पार्षद के नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन व्यय लेखा जमा करना होगा। प्रचार अवधि के दौरान रोस्टर अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन बार व्यय लेखा रजिस्टर लेखा टीम के पास प्रस्तुत करना होगा। पार्षद पद हेतु 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम ढाई लाख, 50 हजार से एक लाख तक आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपए एवं 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गई है। नगर परिषद क्षेत्र में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 75 हजार रुपए तय की गई है। निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के पात्र होंगे। बैठक में प्रेक्षक राय ने सभी से आदर्श आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन करने की अपेक्षा की।

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