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जबलपुर

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न चुनावी कार्यक्रम एवं आयोग के दिशा-निर्देशों की दी गई जानकारी

सम्भागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट

जबलपुर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम की जानकारी आज राजनैतिक दलों की गठित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में बताया गया कि नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। बैठक में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई बैठक में नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ, अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा, अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल तथा राजनैतिक दलों की ओर से सर्वश्री राधेश्याम चौबे, सत्येन्द्र ज्योतिषी, गिरजेश श्रीवास्तव, मनीष शर्मा, सीमांत सिंह, राजेश जायसवाल,एडवोकेट विशाल यादव, राकेश समुन्दे, अभिषेक यादव, प्रमोद पटैल, लखन अहिरवार, मोतीलाल अहिरवार, ऋषभ साठे, अजीत सिंह आनंद, शैलेन्द्र बारी, आनंद साहू, अनिल चौधरी आदि मौजूद थे। जबलपुर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर तथा नगर परिषद बरेला एवं भेड़ाघाट में बुधवार 6 जुलाई को मतदान
होगा। जबकि दूसरे चरण में बुधवार 13 जुलाई को नगर परिषद शहपुरा, पाटन, मझौली एवं नगर परिषद कटंगी में मतदान
कराया जायेगा। बैठक में बताया गया कि नगरीय निकायों के चुनाव के दोनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन
शनिवार 11 जून की सुबह 10.30 बजे होगी। निर्वाचन की सूचना के साथ ही स्थानों के आरक्षण की सूचना एवं मतदान
केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया ने बैठक में बताया कि निर्वाचन की सूचना जारी होने के तुरंत‌ बाद से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला प्रारंभ हो जायेगा। नगर निगम जबलपुर के महापौर और पार्षदों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में तथा शेष नगरीय निकायों के पार्षदों के निर्वाचन के लिए संबंधित नगरीय निकायों के मुख्यालय में लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए
रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र शनिवार 18 जून को दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की
संवीक्षा सोमवार 20 जून की सुबह 10.30 बजे से की जायेगी। उम्मीदवारी से बुधवार 22 जून की दोपहर 3 बजे तक नाम
वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची
तैयार की जायेगी और प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो पहले चरण के नगरीय निकायों में
बुधवार 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा तथा दूसरे चरण के नगरीय निकायों में बुधवार 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम मशीनों से कराये जायेंगे। जबलपुर नगर पालिका निगम के पार्षदों के साथ-साथ महापौर पद का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अर्थात महापौर का चुनाव भी सीधे मतदाताओं द्वारा किया जायेगा। जबकि जिले के शेष नगरीय निकार्यों में केवल पार्षद पद के लिए मतदान होगा और अध्यक्षों का निर्वाचन पार्षद करेंगे। नगरीय निकाय के निर्वाचन में महापौर पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम
निर्देशन पत्र के साथ 20 हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नगर निगम जबलपुर के मामले में 5 हजार रुपये, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर के मामले में 3 हजार रुपये तथा नगर परिषदों के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये की निक्षेप राशि नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को इसकी आधी राशि निक्षेप राशि के रूप
में जमा करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी तय की गई है। नगर निगम जबलपुर के महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार प्रसार पर खर्च करने की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये तय की गई है। जबकि नगर निगम जबलपुर के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 8 लाख 75 हजार रुपये चुनावी प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका परिषदों में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर एक लाख से
अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम 2 लाख 50 हजार, पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में 1 लाख 50 हजार रुपये तथा पचास हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी प्रकार नगर परिषदों के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर अधिकतम 75 हजार रुपये व्यय कर सके ।निर्देशन पत्र भरे जाने के साथ ही उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार पर व्यय की गई राशि का लेखा-जोखा रखना होगा तथा समय-समय पर जांच हेतु इसे निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत भी करना होगा। चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन का अंतिम लेखा-जोखा निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में यदि हो तो आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होगी। उम्मीदवारों को नगरीय निकायों का एवं विद्युत विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र भी देना होगा। नाम निर्देशन भरे जाने के समय उम्मीदवार के साथ केवल तीन व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईव्हीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल जांच पूरी कर ली गई है। बैठक में ईव्हीएम के रैंडमाइजेशन एवं कमिशनिंग की प्रक्रिया की भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताई गई तथाक्षउनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।

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