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मध्य प्रदेश

शराब के ठेकेदारों के आगे शिवपुरी प्रशासन नतमस्तक खूंटी पर टांग दिये प्रशासन के सभी नियम

नियम तो सिर्फ फाइलों के लिए

ब्यूरो चीफ रानू लोधी की रिर्पोट मो 6263604283

शहर में नियमों के विपरीत चल रही शराब की दुकानें – दुकान खोलते वक्त नहीं ली जाती है जनता की राय- स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास भी खोल दीं शराब …

 

शिवपुरी में मंदिर हो मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल, स्कूल हो या आवासीय इलाका इनके 50 मीटर के दायरे पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। गली-मोहल्लों से लेकर धार्मिक स्थलों के आसपास तक शराब की दुकानें खोल दी गईं। दुकान खोलने से पहले आसपास के लोगों से सलाह-मशविरा तक नहीं किया गया। जबकि बिना नोटिस और लोगों की सहमति के शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है।

नियम- धार्मिक स्थल के 50 मीटर दायरे में नहीं हो सकती

फिजिकल क्षेत्र में मंदिरों के पास खोली शराब की दुकान 

शराब की दुकान खुलने का नियम है कि उसके 50 मीटर के दायरे में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई दूसरा धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां शराब की दुकान नहीं खुल सकती। इसके बावजूद फिजिकल परशुराम चौक के पास स्थित गायत्री मंदिर के पीछे काली माता मंदिर के बगल से शराब की दुकान चल रही है। यह दो मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर में सुबह से रात तक दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। आलम यह है कि शराब की दुकान में आए लोगों की गाड़ियां मंदिर के सामने तक लग जाती है। दुकान की भीड़ और मंदिर में आए लोगों की भीड़ एक साथ सड़क पर आ जाती है।

नियम- स्कूल कॉलेज के आसपास नहीं हो सकती शॉप

फिजिकल क्षेत्र में साइंस कॉलेज फिजिकल कॉलेज सरकारी विद्यालय के पास चल रही शॉप 

शराब की दुकान वहां नहीं खोली जा सकती जहां पर 50 मीटर के दायरे में कोई भी स्कूल हो, जबकि शहर में कई शराब की दुकानें स्कूलों के आसपास खुली हैं। फिजिकल क्षेत्र में फिजिकल कॉलेज साइंस कॉलेज बच्चों के सरकारी विद्यालय एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बगल से ही शराब की दुकान है। यही नहीं क्षेत्र में परशुराम चौराहा महिलाओं और बच्चों का बस स्टॉप है जिधर यह शराब की दुकान चल रही है। यहां के स्थित कॉलेज प्रिंसिपल ने भी कई बार इसे बंद कराने के लिए आवेदन किया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कॉलेज और स्कूल से निकलने वाले छात्राएं सहमी-सहमी सी रहती है, लेकिन उनकी यह दशा देखने वाला कोई नहीं है सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 जून के बाद स्कूल पूरी तरीके से खुल जाएंगे जिधर छोटे-छोटे बच्चे बच्चियां और शराब की दुकान के बगल से खड़े होकर अपने स्कूल बसों का इंतजार करेंगे ऐसे में कल को कोई भी दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

 

नियम- आवासीय क्षेत्र से 50 मीटर दूर हो

बगल में विवाह स्थल उसी के बगल में शराब दुकान 

किसी भी शराब की दुकान खोलने से पहले देखना चाहिए कि उसके 50 मीटर के दायरे पर कोई भी आवासीय क्षेत्र या विवाह स्थल न हो। हाल यह है कि शहर में अधिकांश शराब की दुकानें आवासीय इलाकों में ही खुली हैं। फिजिकल क्षेत्र में तो शराब की दुकान के बगल से ही विवाह स्थल है तो वही ठीक सामने सरकारी आवास है जिसमें कहीं अधिकारी कहीं टीचर कहीं विभाग से जुड़े परिजन रहते हैं यही नहीं इसके आस-पास पूरा आवासीय इलाका है। जिनमें शराब की दुकान के चलते देर रात तक अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है।

नियम- बिना सहमति नहीं खुल सकती शराब दुकान

एक, न मुनादी न नोटिस


शराब की दुकान खोलने से पहले इलाके में ढोल पीटकर मुनादी करवाना और नोटिस चिपकाना जरूरी है। अगर इलाके की जनता विरोध करती है, तो वहां दुकान नहीं खुल सकती। लेकिन शहर में किसी भी शराब की दुकान खोलने से पहले इस नियम का पालन नहीं होता है। गुपचुप तरह से शराब की दुकान खोल दी जाती है। आस-पास के लोगों को पता तब चलता है जब शराब की दुकान खुल जाती है।

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